2020 का आदेश आज भी प्रभावी; ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकते स्कूल Dhanbad News

झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष 25 जून 2020 को आदेश जारी किया था कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई दूसरी फीस नहीं ले सकजे हैं। कई स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद में भी शुल्क जमा करने पर दबाव बना रहे हैं।

By Atul SinghEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 05:18 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 05:18 PM (IST)
2020 का आदेश आज भी प्रभावी;  ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकते स्कूल Dhanbad News
झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष 25 जून 2020 को आदेश जारी किया था। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन : स्कूलों में फीस लिए जाने के मामले में झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष 25 जून 2020 को आदेश जारी किया था कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई दूसरी फीस नहीं ले सकजे हैं। यह आदेश आज भी प्रभावी है। कई स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद में भी शुल्क जमा करने पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के सभी स्कूलों से कहा है कि सरकार का आदेश आज भी प्रभावी है, इसलिए अन्य मद में फीस लेने का दबाव न बनाएं।

अजय ने बताया कि उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ सरकार के आदेश व झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की और इसमें पाया कि सरकार की ओर से निकाला गया पिछले साल का आदेश आज भी प्रभावी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 25 जून 2020 को जारी किए पत्र में कहा था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सत्र में कहीं कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। विद्यालयों का पहले की भांति संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि जब तक स्कूल पूरी तरह से खुल नहीं जाते, सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाएगा। स्कूलों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप कोरोना काल के दौरान जब तक स्कूल खुल नहीं जाता तब तक कहीं कोई दूसरे मदों में कोई शुल्क नहीं लेंगे। इस स्पष्ट आदेश के बावजूद भी स्कूल अलग-अलग कई मदों में शुल्क वसूल रहे हैं। इसपर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के साथ भी अभिभावक संघ की जल्द ही बैठक होनी है, जिसमें इस पर चर्चा होगी।

ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं कर सकते वंचित

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था हेतु आइडी एवं पासवर्ड तथा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुख की होगी। विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। संबंधित शुल्क विद्यालय में पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से ली जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन आदि में किसी भी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगाई जाएगी। विद्यालय प्रबंधन शुल्क के लिए कोई नए मद के जरिए अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाएंगे। निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबद्धता के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद या पुर्नविचार किया जाएगा। आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की भी बात कही गई है।

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