पार्क मार्केट के 20 दुकानदारों को नोटिस

धनबाद हीरापुर और पार्क मार्केट के दुकानदारों पर निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू

By JagranEdited By: Publish:Wed, 30 Sep 2020 01:47 AM (IST) Updated:Wed, 30 Sep 2020 05:15 AM (IST)
पार्क मार्केट के 20 दुकानदारों को नोटिस
पार्क मार्केट के 20 दुकानदारों को नोटिस

धनबाद : हीरापुर और पार्क मार्केट के दुकानदारों पर निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दुकानों का ढांचा बदलने और दो से तीन दुकानों को मिला कर एक दुकान बनानेवाले दुकानदारों की सूची निगम ने तैयार कर ली है। लगभग 40 दुकानों ने एकरानामा के शर्तों का उल्लंघन किया है। इसमें कुछ ने दो-तीन दुकानें तोड़कर एक कर दी, कुछ ने अपने नाम आवंटन कराकर दूसरों को किराए पर दे दिया। सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। सोमवार को पार्क मार्केट की 20 दुकानों को नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा गया। इसमें मधुलिका स्वीटस, जूना गार्मेंटस, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, नयन ऑप्टिकल्स प्रमुख रूप से शामिल है। दस दुकानों को बुधवार को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसी तरह दस अन्य दुकानों को अगले सप्ताह सोमवार को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जल्द ही 20 और दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा।

दुकानदारों से संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि दुकानों को मिला कर एक बनाने और उसके ढांचे में बदलाव कर दुकानदारों ने बंदोबस्ती नियम का उल्लंघन किया है। ऐसे दुकानदारों से जुर्माना तो वसूल किया ही जाएगा, नियम के अनुसार उनका आवंटन भी रद्द किया जाएगा।

किसी ने बनाया बेसमेंट तो किसी ने अंडरग्राउंड गोदाम

हीरापुर और पार्क मार्केट में नगर निगम की कुल 152 दुकानें हैं। नगर आयुक्त ने दो सप्ताह पूर्व सभी दुकानों की जांच और मापी करने का आदेश दिया था। टीम ने लगातार एक सप्ताह तक सभी दुकानों की जांच की। जांच और मापी के पहले ही दिन एक दुकान 13 बी गायब मिली। निगम की टीम को उक्त दुकान का पता नहीं चला। उसके बाद दो-दो तीन-तीन दुकानों को मिला कर शोरूम बना देने, निगम की दुकान में ही अंडरग्राउंड गोदाम, बेसमेंट बनाने, छत पर बाथरूम बनाने का खुलासा हुआ। 35 से 40 दुकानों का ढांचा पूरी तरह से बदल दिया गया है। कई लोगों ने आवंटित दुकान दूसरों को किराए पर दे दी है। दुकानदारों के साथ हुए एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि दुकान का कोई हिस्सा न तो किराए पर लगा सकते हैं और ही वहां किसी तरह का स्थायी निर्माण करा सकते हैं।

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