Dhanbad: आजादी का अमृत महोत्सव 150 श्रमिकों के बीच इस श्रम कार्ड का किया गया वितरण

आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर बैरागढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में 150 श्रमिकों के बीच इस श्रम कार्ड का वितरण किया गया।

By Atul SinghEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 09:40 AM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 09:40 AM (IST)
Dhanbad: आजादी का अमृत महोत्सव 150 श्रमिकों के बीच इस श्रम कार्ड का किया गया वितरण
150 श्रमिकों के बीच ई कार्ड का वितरण किया गया।

जागरण संवाददाता, धनबाद : आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर भेलाटांड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 श्रमिकों के बीच ई-श्रम कार्ड का वितरण किया गया।

इसके अलावा इस शिविर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनके कानूनी हक और हूकूक की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव कुलदीप मान ने बताया कि नालसा के द्वारा 10 जन कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारी की जानकारी देने के साथ ई-श्रम कार्ड का वितरण किया गया।

गौरतलब है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। एक बार यह डाटा बेस तैयार हो गया तो सरकार को इनके कल्याण के लिए योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी। असंगठित श्रमिक कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। वे पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी जागरूकता अभियान चला रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन ने इस साल 31 दिसंबर तक जिले के 8.81 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनी तथा रोड सेल में काम करने वाले वैसे श्रमिक, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, वे भी इसमें निबंधन करा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन नेशनल डाटा अनआर्गेनाइज्ड वर्कर (एनडीयूडबल्यू) की वेबसाइट पर सीएससी द्वारा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलने में सहुलियत होगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि इसमें 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यदि वे केवल आइटीआर फाइल तथा असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए।करते हैं परंतु कोई टैक्स नहीं भरते हैं तो वे इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डालसा की ओर से सौरभ सरकार, राजेश कुमार सिंह, पीएलवी चंदन कुमार, प्रकाश गोप आदि ने अपनी अहम भूमिका अदा की।

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