बाबा मंदिर क्षेत्र में विज्ञापनों की होगी निगरानी

फोटो बाबा मंदिर का लगाएं जागरण संवाददाता देवघर बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाक

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 06:31 PM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 07:31 PM (IST)
बाबा मंदिर क्षेत्र में विज्ञापनों की होगी निगरानी
बाबा मंदिर क्षेत्र में विज्ञापनों की होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, देवघर : बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाके में अब गंजी-जांघिया के विज्ञापनों की होर्डिंग या बैनर नहीं लगेंगे। मंदिर क्षेत्र से अन्य उत्पादों की होर्डिंग भी हटाई जाएगी। अब किसी भी उत्पाद के प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन नगर निगम की अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी, कंपनी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। होर्डिग नहीं हटाने वाली विज्ञापन कंपनी को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसकी शुरूआत नगर निगम ने कर दी है।

पहले ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली कंपनी अथवा एजेंसी को बकायदा नोटिस भेजकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर बैनर को हटाने का निर्देश दिया जाएगा। बावजूद अगर विज्ञापन हटाया नहीं किया गया तो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निगम की इस पहल से अब बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास इलाके में गंजी व जांघिया से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे विज्ञापनों को श्रद्धालुओं के धार्मिक आस्था अनुरूप नहीं माना जा रहा है। इसी तरह के विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली कंपनी रूपा एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद कंपनी की ओर से प्रदर्शित किए गए विज्ञापन को हटाने का निर्देश दिया गया है। कंपनी से यह भी पूछा गया कि किसकी अनुमति से इस तरह का विज्ञापन बाबा मंदिर परिसर और आसपास इलाके में प्रदर्शित किया गया है। अब किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पहले नगर निगम से संबंधित एजेंसी को अनुमति लेनी होगी।

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बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास इलाके से श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए अंतर्वस्त्र से संबंधित विज्ञापन को हटाया जाएगा। संबंधित कंपनी को नोटिस देकर इस तरह के विज्ञापन को हटाने का निर्देश दिया गया है।

शैलेंद्र कुमार लाल, नगर प्रशासक, देवघर नगर निगम।

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