दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध

तेनुघाट (बेरमो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समि

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 11:27 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 11:27 PM (IST)
दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध
दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध

तेनुघाट (बेरमो): तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चंद्र ने कहा कि दहेज लेना व देना दोनों कानूनन अपराध है। इसलिए लोगों को दहेज के लेन-देन से बचना चाहिए। यह बातें उन्होंने रविवार को तेनुघाट जेल के कैदियों को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कानून की जानकारी देते हुए कही। बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार तेनुघाट जेल में ऑनलाइन अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बंदियों को जेल अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही, बताया कि जेल में कैदियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं, दहेज उत्पीड़न एवं मोटरयान दुर्घटना के बारे में भी कानूनी जानकारी दी। जेल अदालत के दौरान बंदियों की ओर से एक भी आवेदन नहीं दिया गया। इस कारण एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू ने बताया कि किसी को भी डायन कहना कानूनन अपराध है। इस मामले में जमानत आसानी से नहीं मिलती। साथ ही सख्त सजा का प्राविधान है। उन्होंने अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जहां अधिकार है, वहां कर्तव्य भी है, जिस प्रकार रोड पर चलना अधिकार है, तो रोड के बाएं ओर चलना कर्तव्य है। इसलिए लोगों को अपने अधिकार के साथ ही कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिग कर बंदियों को कानून की जानकारी दिए जाने के दौरान जेल अधीक्षक अनिमेष चौधरी, जेलर अरुण कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा भी ऑनलाइन मौजूद थे।

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