ट्यूशन के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकते स्कूल : अजय
जागरण संवाददाता धनबाद स्कूलों में फीस लिए जाने के मामले में झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष
जागरण संवाददाता, धनबाद : स्कूलों में फीस लिए जाने के मामले में झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष 25 जून 2020 को आदेश जारी किया था कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई दूसरी फीस नहीं ले सकते हैं। कई स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद में भी शुल्क जमा करने पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के सभी स्कूलों से कहा है कि सरकार का आदेश आज भी प्रभावी है, इसलिए अन्य मद में फीस लेने का दबाव न बनाएं। अजय ने बताया कि उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ सरकार के आदेश व झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की और इसमें पाया कि सरकार की ओर से निकाला गया पिछले साल का आदेश आज भी प्रभावी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 25 जून 2020 को जारी किए पत्र में कहा था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सत्र में कहीं कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। विद्यालयों का पहले की भांति संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा। इसके बावजूद भी स्कूल अलग-अलग कई मदों में शुल्क वसूल रहे हैं। इसपर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के साथ भी अभिभावक संघ की जल्द ही बैठक होनी है, जिसमें इस पर चर्चा होगी।
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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन आदि में किसी भी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगाई जाएगी। निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबद्धता के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद या पुर्नविचार किया जाएगा।