ई-पोस मशीन से जुर्माना वसूल रही बोकारो ट्रैफिक पुलिस

बोकारो बोकारो की ट्रैफिक पुलिस अब परिवहन नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना की र

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 10:17 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 10:17 PM (IST)
ई-पोस मशीन से जुर्माना वसूल रही बोकारो ट्रैफिक पुलिस
ई-पोस मशीन से जुर्माना वसूल रही बोकारो ट्रैफिक पुलिस

बोकारो : बोकारो की ट्रैफिक पुलिस अब परिवहन नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना की रकम मैनुअल के साथ-साथ ई-पोस मशीन से भी वसूल करेगी। अब ई-पोस की मशीन प्रिटेड चालान निकालेगी और उसी से वाहन मालिक या चालक को आन द स्पाट चालान भरना होगा। इस हेतु परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बोकारो यातायात पुलिस को 10 ई-पोस मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस ई-चालान मशीन को यातायात विभाग के पोर्टल के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके तहत गाड़ी का नंबर ई-चालान मशीन में डालते ही ड्राइविग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों का रिकार्ड सामने आ जाता है। ऐसे में चोरी के वाहन चलाने वाले लोगों की धर पकड़ आसान हो जाती है। इस ई-चालान मशीनों में एमवी एक्ट के संबंधित नियम का उल्लंघन करने की जानकारी अपलोड करते ही कागज पर प्रिट निकल जाएगा। जो वाहन चालक को दिया जाएगा। इसके माध्यम से बोकारो यातायात पुलिस तकनीकी एवं बेहतर ढंग से कार्य करेगी। साथ ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट चालकों, वाहन का पाल्यूशन, वाहन का इंश्योरेंस एवं अन्य धाराओं में चालान कटेगा। ड्राइविग लाइसेंस नंबर ब्लाक लिस्ट में डाल दिया जाएगा :

जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस ई-पोस मशीन के माध्यम से आन द स्पाट पर एटीएम के माध्यम से चालान भर सकते हैं। यदि वाहन चालक आन द स्पाट फाइन नहीं भर सकेंगे तो उन्हें 15 दिनों के अंदर ई-चालान के आधार पर भरना होगा। यदि 15 दिनों के अंदर वे चालान नहीं भर सकेंगे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं चालक का ड्राइविग लाइसेंस नंबर ब्लाक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में यातायात व्यवस्था को सु²ढ़ करने एवं परिवहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों से दंड (जुर्माना) की राशि ई-चालान के माध्यम से वसूलने हेतु ई-पोस मशीन उपलब्ध कराई गई है।

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