बाल विवाह व मानव तस्करी जघन्य अपराध

गोविदपुर (बेरमो) नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र में जनविकास केंद्र हजारीबाग की ओर स

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 06:42 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 06:42 PM (IST)
बाल विवाह व मानव तस्करी जघन्य अपराध
बाल विवाह व मानव तस्करी जघन्य अपराध

गोविदपुर (बेरमो) : नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र में जनविकास केंद्र हजारीबाग की ओर से शुक्रवार को जागरूकता अभियान व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि बाल श्रम, बाल विवाह व मानव तस्करी जघन्य अपराध है। यहां के कंजकिरो स्थित कर्पूरी उच्च विद्यालय में छात्र-छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के जरिये विभिन्न कानून का ज्ञान दिया गया। साथ ही मानव तस्करी से बचने का उपाय भी बताया गया। जनविकास केंद्र के कोआर्डिनेटर जार्ज अलफ्रेड हांसदा ने कहा कि अक्सर गरीब परिवार की लड़कियां शहर में काम पाने के झांसे में आकर मानव तस्करों के हत्थे चढ़ जाती हैं। बताया कि बाल श्रम कानूनन अपराध है। यह जानते हुए भी कई गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेज देते हैं। वैसे बच्चे भी मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं।

वहीं, राजेश मुर्मू, अमजद अली, सूरज कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, श्वेता पांडेय आदि कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्र-छात्राओं को बताया कि सरकारी प्रविधान के अनुरूप लड़कियों की शादी 18 वर्ष से काम उम्र में नहीं की जानी चाहिए। कम उम्र में शादी कराने वाले अभिभावकों सहित उस वैवाहिक समारोह में भाग लेने वाले भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। कम आयु में लड़की की शादी होने पर अक्सर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। इससे जच्चा-बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है। मौके पर प्रधानाध्यापिका जयलक्ष्मी कुमारी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष महेंद्र महतो सहित सत्येंद्र कुमार पांडेय, रेखा कर्मकार, मुरली मनोहर, बबीता कुमारी, मनोज कुमार, टेकलाल महतो आदि उपस्थित थे।

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