प्रोफेशनल टैक्स नहीं जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई
बेरमो राज्यकर कार्यालय फुसरो में शिविर लगा कर अधिवक्ता सीए तथा व्यवसायियों को जेपीटी (झ
बेरमो : राज्यकर कार्यालय फुसरो में शिविर लगा कर अधिवक्ता, सीए तथा व्यवसायियों को जेपीटी (झारखंड प्रोफेशनल टैक्स) की जानकारी दी गई। राज्यकर उपायुक्त कौशल कुमार ने कहा कि जेपीटी में अधिक से अधिक लोगों के जुड़ने की जरूरत है। जिन्होंने अभी तक अपना निबंधन नहीं कराया है वह कार्यालय में 15 दिसंबर तक आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपना निबंधन करा सकते हैं। जेपीटी के नोडल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि जिन्होंने पहले से भी निबंधन करा रखा है उन्हें भी माइग्रेशन कराकर जेपीटी से जुड़ना होगा।
बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2012 के 30 जनवरी से राज्य में लागू है। इसे संशोधित करते हुए जून 2020 में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी के अंतर्गत निबंधित अथवा निबंधन योग्य वैसे व्यक्ति जिनका सालाना बिक्री पांच लाख से अधिक है उन्हें प्रोफेशनल टैक्स देना है।
बताया कि जिनकी सालाना बिक्री पांच लाख से 10 लाख के बीच है उन्हें, प्रतिवर्ष एक हजार रुपये, वहीं 10 से 25 लाख वालों को 1500 रुपये, 25 लाख से 40 लाख वालों को दो हजार रुपये तथा 40 लाख से ऊपर वालों को 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स देना है। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट को अपडेट करते हुए प्रोफेशनल टैक्स संबंधित निबंधन, भुगतान तथा रिटर्न फाइलिग की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। विभागीय वेबसाइट पर पहले आने वाली समस्या को भी दूर कर दिया गया है।
बताया कि प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान आनलाइन भी किया जा सकता है। बताते चलें कि बेरमो सर्किल कार्यालय में करीब तीन हजार व्यवसायी झारखंड प्रोफेशनल टैक्स में निबंधित है। वहीं 150 नए लोगों ने जेपीटी में निबंधन कराया है। मौके पर राज्यकर पदाधिकारी संगीता सुरीन, अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, विमलेश कुमार सिंह, भुदेव भूषण, सीए सुमित बंशल, उमेश कुमार, प्रधान लिपिक मनोज कुमार, डाटा आपरेटर श्रवण कुमार, नारायण महतो, व्यवसायी दिनेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।