किशोरी से छेड़खानी करनेवाला दोषी करार

जागरण संवाददाता, बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 Dec 2018 08:28 PM (IST) Updated:Fri, 14 Dec 2018 08:28 PM (IST)
किशोरी से छेड़खानी करनेवाला दोषी करार
किशोरी से छेड़खानी करनेवाला दोषी करार

जागरण संवाददाता, बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी करने वाले पास्टर सुलेमान टोपनो को दोषी करार दिया है। सजा के ¨बदु पर सुनवाई की तारीख अदालत ने 18 दिसंबर की निर्धारित की है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। घटना इसी वर्ष 19 मार्च को जरीडीह थाना इलाके में हुई थी।

बताया जाता है कि किशोरी अपने घर में मोबाइल से सहेली से बात कर रही थी। यहां पास्टर सुलेमान टोपनो पहुंचा और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। आरोप लगा कि इसने किशोरी के कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह पीड़िता दीवार फांदकर यहां से भागने में सफल रही। बताया जाता है कि गांव वालों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो किशोरी को कुछ लोगों ने कहा कि रुको इसका उपाए करते हैं। जब गांव वालों की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मामला थाना पहुंचा। 26 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस टोपनो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोप पत्र समर्पित की। मामले के विचारण के बाद अदालत ने इसे दोषी करार देते हुए सजा के ¨बदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

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