जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर मिलेगी छूट
प्रदेश सरकार ने यह कदम बीते कुछ समय से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में आ रही कमी का संज्ञान लेते हुए उठाया है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने शनिवार को निर्यात सब्सिडी का एलान किया है। इसके साथ ही सब्सिडी लाभ के लिए नियम भी तय किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने यह कदम बीते कुछ समय से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में आ रही कमी का संज्ञान लेते हुए उठाया है।
योजना के तहत किसी भी निर्यातक या कारीगर द्वारा किसी भी मुल्क में निर्यातित हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की कुल कीमत का 10 फीसद जो अधिकतम पाच करोड़ दोनों में जो भी कम है, का पुनर्भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान सिर्फ हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग में पंजीकृत निर्यातकों और कारीगरों को ही मिलेगा। इसके अलावा मशीन से बनने वाले किसी भी उत्पाद के लिए निर्यात सब्सिडी नहीं होगी। सिर्फ जीआइ उत्पादों के लिए ही यह सुविधा होगी। संबंधित उत्पाद को हस्तशिल्प विभाग की प्रयोगशाला और गुणवत्ता नियंत्रक विंग द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग कश्मीर के निदेशक महमूद शाह ने कहा कि निर्यात सब्सिडी से जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। वह हाथ से सामान तैयार करने को प्रोत्साहित होंगे। हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े लोग बरसों से सब्सिडी की माग कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि इस सब्सिडी का फायदा जम्मू कश्मीर में तैयार होने वाले और जम्मू कश्मीर से निर्यात होने वाले हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के लिए ही है। अगर कोई निर्यात जम्मू कश्मीर के बाहर से होता है तो सब्सिडी लाभ के लिए ई-वे बिल पेश करना होगा।