गुलमर्ग जमीन घोटाले की सुनवाई टली
जेएनएफ जम्मू पिछले 11 वर्ष से चल रहे गुलमर्ग भूमि घोटाले के मामले में आरोप तय करने या निव
जेएनएफ, जम्मू : पिछले 11 वर्ष से चल रहे गुलमर्ग भूमि घोटाले के मामले में आरोप तय करने या निर्वहन को लेकर सुनवाई टल गई है। इस मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज एंटी करप्शन बारामुला कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले न्यायाधीश नसीर अहमद डार का तबादला होने के बाद उनकी जगह आए न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ खान को लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर विभाग की ओर से शक्तियां न दिए जाने के चलते इसे टाल दिया गया।
गुलमर्ग भूमि घोटाले का मामला वर्ष 2009 में सामने आया था और इस घोटाले में तत्कालीन डिवकाम कश्मीर महमूद इकबाल, डिप्टी कमिश्नर बारामुला बशीर खान सहित कई अधिकारियों का नाम आया था। इस मामले में अब तक कई बार सप्लीमेंटरी चालान भी पेश किए जा चुके हैं। मामले की सुनवाई 12 दिसंबर 2020 को की जानी थी, लेकिन न्यायाधीश नसीर अहमद डार का तबादला हो जाने के बाद उनकी जगह मोहम्मद अशरफ खान को नियुक्त किया गया। न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ को एंटी करप्शन जज की शक्तियां न मिलने के चलते यह सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी।
रोशनी एक्ट के तहत जमीन कब्जाने वालों पर होगी कार्रवाई : जितेंद्र सिंह
राज्य ब्यूरो, जम्मू : पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोशनी एक्ट के तहत अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला विकास परिषद के चुनाव में सांबा और रियासी में प्रचार करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी। ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में रोशनी घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले की जांच पहले से शुरू हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले और रोशनी के तहत जमीन हथियाने वाले लोग किसानों को यह कह कर गुमराह कर रहे है कि नए भूमि कानून से उनकी जमीन चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। रोशनी घोटाले में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलेगा। ऐसे लोग अब डरे हुए हैं।