नौ व्यापारिक इकाइयों पर 43 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता राजौरी अतिरिक्त जिला आयुक्त राजौरी शेर ंिसंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Nov 2019 02:25 AM (IST) Updated:Sat, 23 Nov 2019 06:16 AM (IST)
नौ व्यापारिक इकाइयों पर 43 हजार का जुर्माना
नौ व्यापारिक इकाइयों पर 43 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, राजौरी : अतिरिक्त जिला आयुक्त राजौरी शेर ंिसंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने पर नौ व्यापारिक इकाइयों पर 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। डीसी राजौरी एजाज अहमद असद के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीम ने जिले में विभिन्न व्यापारिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को प्रदान की जा रही घटिया खाद्य वस्तुओं को पाया। उन्होने इसकी शिकायत एडीसी से की। उन पर खाद्य और मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि निरीक्षण के दौरान टीम ने नमूने उठाए थे और उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जम्मू में भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार उस वस्तुओं की गुणवत्ता सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है। उसके बाद 9 व्यापारिक इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला आयुक्त ने 43हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्होंने आदेश भी जारी किए कि जो भी दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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