रात 10 से सुबह 5 बजे तक गैरजरूरी मूवमेंट पर रहेगा प्रतिबंध
जम्मू डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान की तरफ से शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जार
जम्मू : डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान की तरफ से शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश के मुताबिक जिले में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैरजरूरी मूवमेंट पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में जिले में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे और लोग केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं। यह आदेश गत दिवस प्रदेश प्रशासन की ओर से अनलाक-दो की गाइडलाइंस के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।