Jammu Kashmir: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन हुआ और सतर्क, संक्रमित के संपर्क में आने पर क्वारंटाइन आवश्यक

एक साथ तीन मामले मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन 50 मीटर या अकेली इमारत तक सीमित हो सकता है। वहीं 150 मीटर के दायरे में बफर जोन भी बनाया जा सकता है जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और शेष इलाके के बीच में होगा।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 07:46 AM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 07:46 AM (IST)
Jammu Kashmir: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन हुआ और सतर्क, संक्रमित के संपर्क में आने पर क्वारंटाइन आवश्यक
जो भी लोग कोरोना संक्रमित और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन और सतर्क हो गया है। प्रशासन ने सभी जिला उपायुक्तों को जरूरत के अनुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। जो भी लोग कोरोना संक्रमित और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा।

सभी जिला उपायुक्तों को उनके अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण दर पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। स्पष्ट निर्देश हैं कि एक साथ तीन मामले मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन 50 मीटर या अकेली इमारत तक सीमित हो सकता है। वहीं, 150 मीटर के दायरे में बफर जोन भी बनाया जा सकता है, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और शेष इलाके के बीच में होगा। जिला मजिस्ट्रेट जरूरत के अनुसार कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं।

बैंक्वेंट हॉल 25 प्रतिशत क्षमता से ही खुलेंगे:

जिन जिलों में संक्रमण दर 0.2 प्रतिशत से कम है और सप्ताह में कोरोना के मामले 250 से कम है, उन क्षेत्रों में बैंक्वेट हाल को 25 प्रतिशत अधिकृत क्षमता से चलाने की अनुमति है। हॉल में आने वाले लोगों के आरटी पीसीआर टेस्ट या वैक्सीनेशन होनी चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई:

सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशानिर्देशों को पूरी तरह लागू करें और और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून और इंडियन पेनल कोड के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पहले की तरह निरीक्षण टीमों का गठन करने के लिए कहा गया है। टीमों में पुलिस और एग्जक्यूटिव मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। ये टीमें प्रतिदिन जायजा लेगी।

कोरोना उपयुक्त व्यवहार की समीक्षा करेंगे गृह सचिव :

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह सचिव को कोरोना उपयुक्त व्यवहार की समीक्षा करेंगे और राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन मुख्य सचिव को रोजाना रिपोर्ट सौंपेंगे।

सिर्फ 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए खुले रहेंगे स्कूल:

मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण किया गया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए पहले से जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए कहा। दसवीं व बारहवीं कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त रहे।

लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू :

कार्यकारी समिति ने कहा कि पहले की तरह अब भी उन जिलों में रात का कर्फ्यू 11 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लागू रहेगा, जहां संक्रमण दर 0.2 फीसद है या सप्ताह में कोरोना के मामले 250 से कम है। बाकी अन्य जिलों में रात का कर्फ्यू 9 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रहेगा। इंडोर व आउट डोर समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा 25 ही रखी गई है।  

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