एक्साइज पालिसी की अवधि तीन महीने बढ़ी

लिहाजा अब जून अंत तक मौजूदा कर प्रणाली ही लागू रहेगी। जम्मू-कश्मीर में हालांकि लाइसेंस पांच साल के लिए जारी होते हैं लिहाजा मौजूदा लॉकडाउन का शराब की दुकानों व फैक्टरियों के लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Apr 2020 11:58 AM (IST) Updated:Wed, 01 Apr 2020 11:58 AM (IST)
एक्साइज पालिसी की अवधि तीन महीने बढ़ी
एक्साइज पालिसी की अवधि तीन महीने बढ़ी

जागरण संवाददाता, जम्मू: जम्मू-कश्मीर की एक्साइज पालिसी की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जून अंत तक यह पालिसी वजूद में रहेगी। जम्मू-कश्मीर में इस पालिसी के तहत हर वित्तीय वर्ष के लिए शराब व बीयर पर कर निर्धारित होता है। लिहाजा अब जून अंत तक मौजूदा कर प्रणाली ही लागू रहेगी। जम्मू-कश्मीर में हालांकि लाइसेंस पांच साल के लिए जारी होते हैं, लिहाजा मौजूदा लॉकडाउन का शराब की दुकानों व फैक्टरियों के लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मौजूदा समय में एक्साइज विभाग की ओर से छह प्रकार के लाइसेंस जारी किए गए है। इनमें फैक्टरियां, विक्रेता, कैंटीन व बार शामिल हैं। इनके लिए भारत निर्मित शराब पर आठ रुपये प्रति बोतल, जम्मू-कश्मीर में बनने वाली शराब पर पांच रुपये प्रति बोतल तथा बीयर की बोतल पर तीन रुपये की एक्साइज ड्यूटी है। इसके अलावा फैक्टरियों, कैंटीन व बार के लिए सालाना फीस बीस हजार रुपये से छह लाख रुपये तक है। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के बीच यह असमंजस पैदा हो गया था कि चौदह अप्रैल को जब लॉकडाउन खुलेगा, तो शराब की फैक्टरियां व दुकानें कैसे खुलेंगी और कैसे काम करेगी? लिहाजा विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मौजूदा एक्साइज पालिसी तीस जून तक जारी रहेगी और तब तक सभी उत्पादक व विक्रेता पहले की तरह की टैक्स अदा करेंगे।

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