लेह में कोरोना पीड़ित परिवारों को राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के निर्देश पर किया गया है। इसके तहत उन लोगों को भी राहत राशि दी जाएगी जो कोरोना के बचाव अभियान या उससे संबंधित तैयारियों की गतिविधियों के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाई थी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये राहत राशि देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के निर्देश पर किया गया है। इसके तहत उन लोगों को भी राहत राशि दी जाएगी जो कोरोना के बचाव अभियान या उससे संबंधित तैयारियों की गतिविधियों के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 24 नवंबर को आदेश जारी कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राहत राशि का वितरण करने के लिए प्राधिकरण नियुक्त किया।
लेह के जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत बालासाहेब सूसे ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 34 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया। आदेश में उन्होंने लेह जिले के कोरोना पीड़ित परिवारों से कहा कि वे अपने-अपने आवेदन संबंधित एसडीएम और तहसीलदार लेह के पास जमा करवाएं। एसडीएम और तहसीलदार मामलों की जांच करेंगे और जारी दिशा निर्देशों के तहत दस्तावेज की जांच कर इन आवेदनपत्रों को लेह डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट अधिकारी के पास जमा करवाएंगे। ताकि आधार से जुड़े कोरोना पीड़ित परिवारों के खाते में सीधा पैसा जाए।
तय दिशा निर्देशों के तहत कोरोना से जांच गंवाने वालों के आश्रित परिवार के सदस्यों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना है। सभी एसडीएम और तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि मामलों की जांच मंजूरी और राहत राशि का भुगतान आसान हो और 30 दिन के भीतर मामलों का निपटारा हो। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वे जिला शिकायत निवारण कमेटी के साथ संपर्क कर सकता है।