Jammu : सोमवार से कोर्ट परिसर में दाखिल हो पाएंगे याची, पर पेशी की अनुमति नहीं

दो अगस्त से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान याची कोर्ट परिसर में दाखिल होकर अपने वकील से मुलाकात कर सकेंगे लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं होगी।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 02:49 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 02:49 PM (IST)
Jammu : सोमवार से कोर्ट परिसर में दाखिल हो पाएंगे याची, पर पेशी की अनुमति नहीं
सभी निचली अदालतों में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी गई है।

जम्मू, जागरण संवाददाता : सोमवार, दो अगस्त से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान याची कोर्ट परिसर में दाखिल होकर अपने वकील से मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन उन्हें केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में कोविड-19 के कम होते केसों को देखते हुए यह रियायत दी है जो सोमवार से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी होगी।

यहां बता दें कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में करीब तीन महीने तक केसों की ऑनलाइन सुनवाई के बाद पांच जुलाई को फिजिकल सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान केवल वकीलों को ही कोर्ट में पेश होने की अनुमति मिली थी। कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति केवल उन्हीं वकीलों को मिली थी जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की एक या दोनों डाेज ले चुके थे। इसके लिए कोर्ट परिसर के मुख्य द्वारों पर बकायदा रिपोर्ट चेक करके वकीलों के प्रवेश को सुनिश्चित किया जा रहा था। याचिकाकर्ता व गवाहों की पेशी के लिए पहले से विशेष अनुमति लेने का प्रावधान था।

अब नए आदेश के मुताबिक यायी को राहत बस इतनी है कि वे कोर्ट परिसर में सिर्फ प्रवेश कर सकते हैं। पेशी की अनुमति अभी नहीं दी गई है। दरअसल, यह प्रावधान संक्रमण से बचाव के लिए किया जा रहा है। अभी भी संक्रमण पूरी तरह से रुका नहीं है। प्रदेश के कुछ जिलों में संक्रमण फिर से बढ़ा है। इसलिए प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। जब तक सौ फीसदी टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है।

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