पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र देने की अवधि दो महीने बढ़ाई, अब 31 जनवरी तक दे सकेंगे प्रमाण पत्र

ऐसे में लाइव सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए ट्रेजरियों में इस समय पेंशनर्स व फेमिली पेंशनर्स की भारी भीड़ उमड़ रही थी। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। ऐसे हालात में ट्रेजरियों के कामकाज में भी दिक्कतें आ रही थी।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 06:18 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 06:18 PM (IST)
पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र देने  की अवधि दो महीने बढ़ाई,  अब 31 जनवरी तक दे सकेंगे प्रमाण पत्र
अपने जीवन प्रमाण पत्र अगले साल 31 जनवरी तक जमा करवा सकेंगे।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में सरकार ने पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र देने की अवधि को दो महीने बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में पेंशनर्स, फेमिली ट्रेजरियों, बैंकों में अपने जीवन प्रमाण पत्र अगले साल 31 जनवरी तक जमा करवा सकेंगे। प्रदेश में काेरोना की रोकथाम की मुहिम के चलते प्रशासन ने यह फैसला विभिन्न जिलों में ट्रेजरियों में भीड़ कम करने के किया है। पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी।

ऐसे में लाइव सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए ट्रेजरियों में इस समय पेंशनर्स व फेमिली पेंशनर्स की भारी भीड़ उमड़ रही थी। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। ऐसे हालात में ट्रेजरियों के कामकाज में भी दिक्कतें आ रही थी। अब दो माह का अतिरिक्त समय मिलने से प्रदेश के विभिन्न जिलों के पेंशनर्स के साथ वहां के ट्रेजरियों के कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिली है। अलबत्ता पेंशनर्स से कहा गया है उनकी पेंशन जारी करने में दिक्कतें न आएं, इसके लिए वे समय पर प्रमाणपत्र साैंप दें।

शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग के अकाउंट एंड ट्रेजरी के महानिदेशक महेश दास ने आदेश जारी कर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अवधि को दो महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ प्रदेश के सभी ट्रेजरियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे कामकाज के दौरान शारीरिक दूरी बनाने के साथ कोरोना की रोकथाम संबंधी हिदायतों का भी सख्ती के साथ पालन करें।

इसी बीच लाइफ सर्टिफिकेट देने की अवधि बढ़ाने के साथ पेंशन देने वाली एजेंसियों को पेंशनर्स को जनवरी महीने तक पेंशन देते रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। सामान्य हालात में हर साल पेंशनर्स को नवंबर माह के अंत तक जीवन प्रमाणपत्र देना होता है। पेंशनर्स व फेमिली पेंशनर्स के तय समय में साइफ सर्टिफिकेट जमा न करवाए जाने की स्थिति में ट्रेजरियां व बैंक उनकी पेंशन जारी करना रोक देती हैं।

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