Crime In Jammu : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपितों को नहीं मिली जमानत
पीड़ित के परिवार ने 12 फरवरी 2020 को बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी एसपी स्मार्ट स्कूल सरोर में पढ़ती है और 11 फरवरी को वह बदोड़ी से स्कूल बस में चढ़ी।
जेएनएफ, जम्मू : प्रिंसिपल एंड सेशन जज सांबा ने 12वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित मोहम्मद जावेद व जाहिद चौधरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
पीड़ित के परिवार ने 12 फरवरी 2020 को बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी एसपी स्मार्ट स्कूल सरोर में पढ़ती है और 11 फरवरी को वह बदोड़ी से स्कूल बस में चढ़ी। स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे परीक्षा के लिए विजयपुर ले जाया गया लेकिन बस चालक व सह-चालक बिना किसी कारण व बिना उन्हें सूचित किए उसे विजयपुर में ही छोड़ कर चले आए।
विजयपुर से उनकी बेटी ने बड़ी ब्राह्मणा के लिए मिनी बस ली लेकिन इसी बीच आरोपितों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। अगली सुबह छह बजे उनकी बेटी घर के पास खेतों में अचेत अवस्था में मिली। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और उक्त आरोपितों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अभी गवाहों के बयान दर्ज होना शेष है और ऐसे समय में आरोपितों को जमानत नहीं दी जा सकती।
आनलाइन धोखाधड़ी मामले में जमानत अर्जी खारिज : ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपति प्रमोद देवगन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। केस के मुताबिक आरोपित ने खुद को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का अधिकारी बताकर निसार अहमद को 19 लाख दो हजार रुपये का चुना लगाया। आरोपित ने पेट्रोल पंप अलाट करने के नाम पर शिकायतकर्ता से विभिन्न बैंक खातों में यह राशि जमा कराई।
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अभी कई अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे समय में अगर मुख्य आरोपित को जमानत पर रिहाई मिलती है तो इससे अन्य आरोपितों की धरपकड़ मुश्किल होने के साथ केस की जांच प्रभावित होगी।