Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में स्कूल, काॅलेज, यूनिवर्सिटी 15 मई तक बंद
जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 15 मई 2021 तक सभी स्कूल काॅलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने के आदेश दिए है।आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग बंद रखने के आदेश दिए है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 15 मई 2021 तक सभी स्कूल, काॅलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने के आदेश दिए है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामण्यम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नरों के साथ कोरोना से उपजे हालात पर विचार विमर्श किया।
आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर में सभी काॅलेजों, विश्वविद्यालयों को 15 मई 2021 तक बंद रखने के आदेश दिए है। कमेटी के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह की तरफ से जारी आदेश के तहत विश्वविद्यालयों में रिसर्च, लैब, थिसिस वर्क के अगर विद्यार्थियों को जरूरत के अनुसार आने की छूट होगी।
कालेजों में आनलाइन कक्षाएं चलेगी। स्कूलों को पहले 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे जिन्हें अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अहम फैसले में अंतिम संस्कार में भाग लेेने वाले लोगों की संख्या को 20 तक सीमित कर दिया है। इंडोर समारोह में 50 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है और आउटडोर समारोहों के लिए यह संख्या 100 होगी। मिनी बसों, बसों को नियमों के तहत चलना हाेगा। किसी सवारी को खड़ा नहीं किया जा सकेगा।
जम्मू कश्मीर आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। चाहे रेल, बस या हवाई मार्ग से आते है।सरकार ने सभी दुकानदारों, शापिंग माल के प्रबधकों से कहा है कि वे भीड़ न जुटाए और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट एसोसिएशन से कहा गया है कि वे दुकानों को खोलने के समय में कटौती करें और भीड़ न जुटने दें। दुकानों को निर्धारित समय पर बंद किया जाए।