Jammu : शातिर अपराधी मोहन झीर पर लगाया पीएसए, गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी
एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि मोहन झीर पर हत्या के कुल तीन मामले दर्ज है जिनमें से दो मामले पक्काडंगा पुलिस थाने और एक मामला त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में दर्ज है। इसके अलावा सिटी पुलिस थाने में घातक हथियार रखने का आरोप है मोहन झीर पर।
जागरण संवाददाता, जम्मू : हत्या, हत्या के प्रयास, गैर कानूनी तरीके से घातक हथियार रखने और उनका प्रयोग करने जैसे संगीन मामलों में आरोपित राजेश डोगरा उर्फ मोहन झीर पर जिला प्रशासन जम्मू ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगा दिया। जिला आयुक्त जम्मू द्वारा जारी आदेश के तहत मोहन झीर को दो वर्ष के लिए कोट भलवाल जेल में भेज दिया गया।
मोहन झीर लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुख्ता सूचना पर बख्शी नगर पुलिस ने उसे शहर के रिहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मोहन झीर पर पीएसए लगने से जम्मू पुलिस आपराधिक वारदातों में कमी आने की बात कह रही है।
एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि मोहन झीर पर हत्या के कुल तीन मामले दर्ज है, जिनमें से दो मामले पक्काडंगा पुलिस थाने और एक मामला त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में दर्ज है। इसके अलावा सिटी पुलिस थाने में घातक हथियार रखने का आरोप है मोहन झीर पर। इसके अलावा ऊधमपुर, घरोटा और गंग्याल पुलिस थाने में भी संगीन मामले दर्ज है। दरअसल जम्मू पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी मोहन झीर अपना जम्मू में नेटवर्क तैयार कर रहा था ताकि वह जम्मू में वारदातों को अंजाम दे सके। पुलिस ने यह तर्क भी दिया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जम्मू में आपराधिक वारदातें बढ़ सकती हैं।
बख्शी नगर पुलिस ने आरोपित की केस डायरी बना कर जिला आयुक्त जम्मू के पास पीएसए लगाने के लिए भेजी थी। मोहन झीर को समाज के लिए खतरा मानते हुए जिला आयुक्त ने उसे पीएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किए।
बकरा हत्याकांड में भी शामिल रहने का है आरोप : जम्मू के पाश इलाके त्रिकुटा नगर में 25 नवंबर 2006 को हुए बहुचर्चित संजय कुमार उर्फ बकरा हत्याकांड में भी आरोपित रह चुका है। इस हत्याकांड में उसे कोर्ट ने जमानत दी हुई है।