Jammu Kashmir: चतुर्थ श्रेणी पदों कीअधिसूचना पर राजनीति, नियमों को अन्यायोचित्त बताया

Government Jobs in Jammu Kashmir उम्मीदवार को यह बताना होगा कि वह यूटी डिवीजन काडर और डिस्ट्रिक्ट काडर के किस पद को प्राथमिकता दे रहे हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Fri, 05 Jun 2020 11:19 AM (IST) Updated:Fri, 05 Jun 2020 11:19 AM (IST)
Jammu Kashmir: चतुर्थ श्रेणी पदों कीअधिसूचना पर राजनीति, नियमों को अन्यायोचित्त बताया
Jammu Kashmir: चतुर्थ श्रेणी पदों कीअधिसूचना पर राजनीति, नियमों को अन्यायोचित्त बताया

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-कश्मीर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। नेशनल कांफ्रेंस ने नियमों को अन्यायोचित्त बताया। जिस जिले के लिए नौकरियां होंगी वहां के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियम सही नहीं हैं। दूरदराज और पिछड़े इलाकों के उम्मीदवारों के लिए नौकरियों के अवसर घटेंगे।

राणा ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पद निचले दर्जे के होते हैं। इनमें स्थानीय युवाओं के हितों की अनदेखी अन्याय और गरीबों के मुंह से निवाला छीनने जैसा है। किसी जिले में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को वरीयता देने के पीछे मकसद सिर्फ उनके हितों का संरक्षण ही नहीं बल्कि संबंधित कार्यालयों को निर्विघ्न रूप से चलाना भी है। जिला कैडर के पदों में संबंधित जिले के उम्मीदवारों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान करना क्रूर मजाक है। दूरदराज और पिछड़े इलाकों के उम्मीदवार शहरी इलाकों के उम्मीदवारों के साथ बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शहरी इलाकों के उम्मीदावारों के पास शिक्षा के ज्यादा अवसर होते हैं।

लिखित परीक्षाओं में विभिन्न वर्गो की तारीख जारी की जाएगीः सामान्य प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार भर्ती के लिए अभ्यार्थियों की लिखित परीक्षाओं में विभिन्न वर्गो की तारीख जारी कर दी जाएगी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। डिवीजनल काडर और डिस्ट्रिक्ट काडर के पदों को एक ही विज्ञापन में अधिसूचित किया जाएगा। सिर्फ वहीं अभ्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास डोमिसाइल होगा। इतना ही नहीं आवेदनकर्ता की उम्र निर्धारित होगी। उनकी अधिकतम और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसआरओ 99 वर्ष 2008 की अधिसूचना के आधार पर होगी। कैजुएल वर्कर्स को नौकरी में अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे अभ्यार्थियों को अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं उम्मीदवार अपने आवेदन में जो भी जानकारियां देगा, उसे तसदीक करवाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में आवेदन खुद ही अटेस्ट करके बिना डोमिसाइल के जमा करवा सकता है। बोर्ड केवल प्रदेश काडर, डिवीजनल काडर और डिस्ट्रक्ट काडर के पदों पर चयन कर सकता है।

इतने मिलेंगे अंकः केंद्र शासित (यूटी), डिवीजनल के लिए परीक्षा में 100 अंक होंगे। इनमें 85 अंकों की लिखत परीक्षा होगी। जिन उम्मीदवारों का परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड और स्वायतत इकाइयों में नहीं होगा, उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच अंक दिए जाएंगे। नियमों के अनुसार विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, न्यायिक तौर पर अलग रह रही महिलाएं को अतिरिक्त पांच अंक दिए जाएंगे। छूट कैजुएल वर्कर को भी दी जाएगी जो पिछले पांच साल या इससे अधिक समय से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें वेतन और पांच साल का प्रमाण तथा जिला या डिवीजनल कार्यालय के प्रमुख का प्रमाणपत्र देना होगा। जिला काडर में भी परीक्षा 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा 75 अंक की होगी। इसमें डोमिसाइल के आधार पर गृह जिले के उम्मीदवार को दस अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। शेष 15 अंक यूटी काडर और डिवीजनल काडर के आधार पर ही दिए जाएंगे। नियमों अनुसार परिवार का मतलब भाई, बहन, माता पिता ही होंगे।

ये होंगे कैजुएल वर्करः कैजुएल वर्कर वह व्यक्ति होगा जो विभिन्न विभागों में दिहाडीदार के रूप में काम कर रहा होगा। यही नहीं अस्पतालों में ठेके पर, एकमुश्त श्रमिक के तौर पर काम करने वाले को कैजुएल वर्कर माना जाएगा। एसडीएम से यह तसदीक करवाना पड़ेगा कि उसका दावा सही है।

किस पद को प्राथमिकताः उम्मीदवार को यह बताना होगा कि वह यूटी, डिवीजन काडर और डिस्ट्रिक्ट काडर के किस पद को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस उम्मीदवार ने प्राथमिकता को चिन्हित नहीं किया होगा उसे किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट किया जाएगा, उन्हें अपने डोमिसाइल प्रामाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज पेश करने होंगे।

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