शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी 13 अप्रैल से संभव, 25 हजार रुपये तय की गई फीस
New Excise Policy 2021 आवेदनकर्ता को 25 हजार रुपये की फीस व नीलामी में तय राशि का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। इसके लिए तमाम फार्म विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आवेदनकर्ताओं से वेबसाइट पर लगातार नजर रखने की अपील की है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: नए नियमों के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों की नीलामी 13 अप्रैल से होने की उम्मीद है। नई आबकारी नीति के तहत यह नीलामी आनलाइन होगी। इसके लिए पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू होने की बात कही जा रही है। नीलामी प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा नौ अप्रैल को जारी की जा सकती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 25 हजार रुपये फीस देनी होगी।
आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में स्पष्ट किया है कि शराब की दुकान के लिए जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, लाइसेंस उसे ही मिलेगा। ये लाइसेंस सिर्फ एक वर्ष के लिए ही जारी होंगे। ये रिन्यू नहीं होंगे, बल्कि फिर से इनकी बोली लगेगी। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 25 हजार रुपये की फीस निर्धारित की गई है।
प्रत्येक लोकेशन के लिए न्यूनतम राशि पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है। नीलामी के दौरान लाइसेंस के लिए बोली की जो भी राशि निर्धारित होगी, उसका 50 फीसद दो दिन के भीतर ऑनलाइन जमा करवाना होगा। शेष राशि सात दिनों के भीतर जमा करवानी होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति या फर्म एक से अधिक लोकेशन के लिए भी आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता के पास डोमिसाइल की अनिवार्यता है, ताकि दूसरे राज्यों के लोग यहां लाइसेंस नहीं ले पाएं।
पारदर्शिता के लिए सबकुछ आनलाइन: शराब की दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रत्येक फीस ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। विभाग की वेबसाइट पर ही लिंक अपलोड किया जाएगा। आवेदनकर्ता को 25 हजार रुपये की फीस व नीलामी में तय राशि का भुगतान आनलाइन ही करना होगा। इसके लिए तमाम फार्म विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आवेदनकर्ताओं से वेबसाइट पर लगातार नजर रखने की अपील की है। विभाग ने आवेदन करने के इच्छुक लोगों से इसके लिए अपने बैंकों की लिमिट अभी से चेक कराने व नीलामी से पूर्व उचित प्रबंध करने की सलाह भी दी है।