Jammu Kashmir: नामित व्यक्ति को भी भेज सकेंगे कोटे का राशन लेने, पीडीएस के लिए मनोनयन नीति मंजूर

प्रदेश में जनवितरण प्रणाली के लाभार्थी बुजुर्ग चलने-फिरने में अक्षम और दिव्यांग सरकारी कोटे का राशन लेने के लिए अब अपनी जगह किसी नामित व्यक्ति को भेज सकेंगे। बस उनको उसका नाम अपने राशन कार्ड में शून्य पात्रता वाले सदस्य के रूप में शामिल कराना होगा।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 08:03 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 08:03 AM (IST)
Jammu Kashmir: नामित व्यक्ति को भी भेज सकेंगे कोटे का राशन लेने, पीडीएस के लिए मनोनयन नीति मंजूर
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 65 साल से अधिक या फिर नाबालिग होनी चाहिए

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : प्रदेश में जनवितरण प्रणाली के लाभार्थी बुजुर्ग, चलने-फिरने में अक्षम और दिव्यांग सरकारी कोटे का राशन लेने के लिए अब अपनी जगह किसी नामित व्यक्ति को भेज सकेंगे। बस उनको उसका नाम अपने राशन कार्ड में शून्य पात्रता वाले सदस्य के रूप में शामिल कराना होगा।

बुजुर्ग, चलने-फिरने में अक्षम और दिव्यांगों को मिलेगा लाभ

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई प्रदेश प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में आधार जनित जन वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) के लिए मनोनयन नीति लागू करने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा परिषद ने श्रीनगर के बाहरी बेमिना में 500 बिस्तर वाले शिशु अस्पताल के निर्माण के अलावा वागूरा-जेनकोट ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

नीति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों के लिए लागू की है

मनोनयन नीति का प्रस्ताव खाद्य, नागरिक आर्पूित एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सरकार को सौंपा था। इस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह नीति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों के लिए लागू की है। मनोनयन अथवा नामांकन की सुविधा सिर्फ सिर्फ एकल या दो सदस्यीय राशन कार्ड के लिए होगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 65 साल से अधिक या फिर नाबालिग (15 वर्ष से कम) होनी चाहिए या वह बिस्तर पर हो या फिर दिव्यांग होना चाहिए। वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी तरफ से राशन प्राप्त करने के लिए चयनित कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को तहसील आर्पूित अधिकारी या डीलर या फिर सह निदेशक के पास उक्त व्यक्ति का पंजीयन कराना होगा। विभाग उक्त व्यक्ति का सत्यापन भी करेगा। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम लाभार्थी के साथ शून्य पात्रता वाला सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा। अगर किसी लाभार्थी को अपने स्तर पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो टीएसओ लाभार्थी के घर तक राशन पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर किसी को नामांकित कर सकता है।

खाद्य आर्पूित विभाग के प्रदेश में 6738 राशन बिक्री केंद्र हैं

खाद्य आर्पूित विभाग के प्रदेश में 6738 राशन बिक्री केंद्र हैं।114.81 करोड़ से बनेगा अस्पताल: श्रीनगर के बेमिना में मंजूर हुए शिशु रोग उपचार (पीडियाट्रिक केयर) अस्पताल में 500 बेड की क्षमता होगी। इसके निर्माण पर 114.81 करोड़ की लागत आएगी। यह अस्पताल कश्मीर में पीडियाट्रिक केयर मामले में सेंटर आफ एक्सिलेंस भी होगा और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में सहायक होगा।

25 करोड़ से अपग्रेड होगी ट्रांसमिशन लाइन 

वागूरा-जेनकूट ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करने पर 24.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे बिजली विभाग अतिरिक्त लोड की मांग को पूरा कर सकेगा। साथ ही घाटे को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए श्रीनगर, बारामुला और गांदरबल में बिजली आर्पूित को और विश्वसनीय बना सकेगा।

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