Jammu Kashmir: अब जम्मू कश्मीर में स्टोन क्रशर, हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं
जम्मू कश्मीर में स्टोन क्रशर तथा हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट चलाने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह उद्योग स्थापित करने के लिए पहले उद्योग व वाणिज्य विभाग तथा खनन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था।
जम्मू, जागरण संवाददाता । जम्मू कश्मीर में स्टोन क्रशर तथा हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट चलाने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह उद्योग स्थापित करने के लिए पहले उद्योग व वाणिज्य विभाग तथा खनन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने नए नियम जारी किए है, जिसमें ये उद्योग लगाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके लिए केवल संबंधित डिप्टी कमिश्नर से जमीन की एनओसी लेनी पड़ेगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी।
सरकार को उम्मीद है कि इससे स्टोन क्रशर तथा हाॅट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट लगाने में सुविधा होगी और निर्माण कार्याें के लिए पर्याप्त राॅ-मैटेरियल उपलब्ध हो पाएगा जिससे प्रदेश में जारी विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। सरकार की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार अगर ये उद्योगपति विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो वे यूनिट को उद्योग व वाणिज्य विभाग के पास पंजीकृत करवा सकते है।
यह उद्योगपतियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। नए नियमों में कहा गया है कि इन प्लांट को हालांकि रॉ-मैटेरियल उन्हीं ठेकेदारों से लेना होगा जो खनन विभाग के पास पंजीकृत है। अगर ये प्लांट स्वयं से खनन करना चाहेंगे तो उसे इनकी अतिरिक्त गतिविधि माना जाएगा और इसके लिए उन्हें खनन विभाग से नियमानुसार अनुमति/लाइसेंस लेना होगा। खनन विभाग के पास इन स्टोन क्रशर तथा हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट की जांच करने का अधिकार होगा। अगर इन प्लांट में अवैध रूप से रॉ-मैटेरियल पाया जाता है तो विभाग के पास रॉ-मैटेरियल जब्त करके कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा।