Jammu Kashmir में जस के तस रहेंगे कोरोना नियम, प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए खोल सकते हैं कोचिंग सेंटर
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके लिए बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों व स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ होना जरूरी होगा। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना लाजिमी होगा।
जम्मू,राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना की रोकथाम के लिए मौजूदा दिशा निर्देश जारी रहेगा। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति ने पांच सितंबर 2021 के दिशा निर्देश अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है। पांच सितंबर के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव , वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति का 11 सितंबर 2021 जायजा लिया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना पर अंकुश पाने के लिए मौजूदा दिशा निर्देश जारी रखने पर सहमति जताई।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके लिए बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों व स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ होना जरूरी होगा। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना लाजिमी होगा। साथ ही पचास फीसद विद्यार्थियों को एक दिन में बुलाया जा सकता है। इतना नहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा। अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे।
सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, नीट जैसी प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के लिए कोचिंग केंद्रों को खोला जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सौ फीसद स्टाफ व विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अन्य कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। इसके लिए भी स्टाफ व विद्यार्थियों का सौ फीसद वैक्सीनेशन होना चाहिए।
इंडोर और आउट डोर समारोहों में लोगों के इकट्ठा होने की संख्या पहले की तरह 25 ही रहेगी। जम्मू कश्मीर के सभी बीस जिलों में रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा।