नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म पर आठ साल कठोर कारावास

जेएनएफ जम्मू प्रिंसिपल सेशन कोर्ट रियासी ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले कृष्णपाल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Feb 2020 08:44 AM (IST) Updated:Thu, 06 Feb 2020 08:44 AM (IST)
नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म पर आठ साल कठोर कारावास
नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म पर आठ साल कठोर कारावास

जेएनएफ, जम्मू: प्रिंसिपल सेशन कोर्ट रियासी ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले कृष्णपाल सिंह निवासी रियासी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस केस के मुताबिक छह अगस्त 2014 को शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि पाच अगस्त को उसे उसकी पत्‍‌नी का फोन आया। पत्‍‌नी ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया और पीड़ित की छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित को आरोपित के साथ मोटरसाइकिल पर देखा। पीछा करने पर आरोपित पीड़ित व मोटरसाइकिल को छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि आरोपित ने तेजदार हथियार से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल जाच कराई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने जाच पूरी कर केस का चालान पेश किया और आरोप साबित करने में सफल रही।

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पुलिस कास्टेबल बरी

जम्मू, जेएनएफ: छिंगस राजौरी में साथी पुलिसकर्मी पर गोली चलाने के आरोपित एसपीओ गोपाल कृष्ण को राजौरी कोर्ट ने बरी कर दिया है। एसपीओ पर आरोप था कि 28 नवंबर 2009 को वह सुबह नौ से बारह बजे तक संतरी की ड्यूटी पर था और बैरक में लौटने के बाद वह अपनी लोडेड एसएलआर की जाच कर रहा था। इस दौरान गोली चली जो एसपीओ अनिल कुमार को लगी और उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने एसपीओ गोपाल कृष्ण को बरी करते हुए कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपित की एसएलआर से ही गोली चली थी।

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