Jammu: केके मोटर्स के मालिक की जमानत अर्जी खारिज, 23.50 लाख रुपये की ठगी का मामला

वहीं एक अन्य मामले में ग्रेटर कैलाश इलाके में भूमि बेचने के नाम पर ठगी करने के आरोपित बाप बेटे की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने रद कर दिया। क्राइम ब्रांच जम्मू ने आरोपित गंधर्ब सिंह और उसके बेटे अर्जुन सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

By Edited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 07:00 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 07:44 AM (IST)
Jammu: केके मोटर्स के मालिक की जमानत अर्जी खारिज, 23.50 लाख रुपये की ठगी का मामला
प्राथमिक जांच में धोखाधड़ी होने की बात सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया था।

जेएनएफ, जम्मू : स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू ने महिला के साथ 23.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले केके मोटर्स के मालिक कुलबीर ¨सह निवासी आरएसपुरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। महिला की शिकायत पर गत दिनों क्राइम ब्रांच ने कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया था। महिला की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार वर्ष 2017 में उसने जेसीबी खरीदने के लिए कुलबीर ¨सह से संपर्क किया था।

जेसबी की कीमत 23.50 लाख रुपये थी। उसके पास 8.5 लाख रुपये थे और शेष पंद्रह लाख रुपये के लिए उसने जेके बैंक की आरएसपुरा कुलियां शाखा से ऋण के लिए आवेदन किया। पूरा पैसा केके मोटर्स के नाम ट्रांसफर हुआ और ऋण की किश्त भी कटना शुरू हो गई लेकिन डीलर ने उसे जेसीबी की डिलीवरी नहीं दी। बार-बार पूछने पर उसने यहीं कहा कि बैंक से उसके खाते में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। डीलर ने न उसे जेसीबी दी और न पैसा। इस शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने पाया कि इस मामले में दूसरे आरोपित नरोत्तम ¨सह अभी भी फरार है और जांच प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती।

धोखाधड़ी मामले में पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज

शहर के ग्रेटर कैलाश इलाके में भूमि बेचने के नाम पर ठगी करने के आरोपित बाप बेटे की जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्राइम ब्रांच जम्मू ने आरोपित गंधर्ब सिंह और उसके बेटे अर्जुन सिंह निवासी बाईपास, छन्नी हिम्मत के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार आरोपित गंधर्ब सिंह और उसके बेटे अर्जुन का मामला ने कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। क्राइम ब्रांच की ओर पेश वकीलों ने आरोपितों को जमानत देने का विरोध किया। वकीलों के तर्कों को सही मानते हुए कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया। मामले के तहत कृष्ण लाल निवासी राजौरी इन दिनों ग्रेटर जम्मू में रह रहा है ने क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपित गंधर्ब ¨सह और उसके बेटे अर्जुन ने ग्रेटर कैलाश, जम्मू में भूमि बेचने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था। मामले की प्राथमिक जांच में धोखाधड़ी होने की बात सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया था।

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