Terror Funding: वटाली को हाईकोर्ट से राहत, अदालत ने कहा-जो संपत्ति अटैच नहीं, उसकी खरीद-फरोख्त पर रोक नहीं
Kashmir Terror Funding कंपनी जमीन की खरीद-फरोख्त व कालोनियां बनाने का काम करती है। इस कंपनी के खिलाफ हवाला राशि का कारोबार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था और कंपनी की कुछ संपत्ति अटैच की गई।
जम्मू, जेएनएफ : कश्मीर के प्रमुख व्यापारी एवं ट्राइसन फार्मर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्ति पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच नहीं की है, उसकी खरीद-फरोख्त पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वटाली पर हवाला कारोबार का आरोप है।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक ने बडग़ाम के नरबाल तहसीलदार को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया कि कंपनी की किसी भी संपत्ति के जमीन रिकार्ड की नकल जारी न की जाए। वटाली की पत्नी सरवा बेगम, जोकि कंपनी में निदेशक है, ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ संपत्ति को अटैच किया है। लिहाजा, शेष संपत्ति पर कंपनी के प्रबंधकों का पूरा अधिकार है और उसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और उक्त जमीन के कारोबार की अनुमति दी जाए।
इसी मामले पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में पाया कि कंपनी का मुख्यालय बारबरशाह में फर्ख-ए-कश्मीर पुल के निकट बाबा धर्म दास काम्पलेक्स में है। कंपनी जमीन की खरीद-फरोख्त व कालोनियां बनाने का काम करती है। इस कंपनी के खिलाफ हवाला राशि का कारोबार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था और कंपनी की कुछ संपत्ति अटैच की गई।
वटाली की पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि केस के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी की कुछ संपत्ति को अटैच की है, लेकिन शेष संपत्ति के राजस्व रिकार्ड की नकल जारी करने पर लगी रोक से कंपनी का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस दलील को सही करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी के राजस्व रिकार्ड की नकल देने पर रोक लगाने को कहा गया था।