Jammu Kashmir : अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल, दो दुकानदारों पर मामला दर्ज

Fire Crackers Stall in Jammu एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि पटाखे विस्फोटक होते है। उनके भंडारने के लिए कुछ दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है। यही कारण है कि शहर में पटाखों को बेचने के लिए स्थान चिंहित किए जाते है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 02 Nov 2021 12:44 PM (IST) Updated:Tue, 02 Nov 2021 12:44 PM (IST)
Jammu Kashmir : अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल, दो दुकानदारों पर मामला दर्ज
सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

जम्मू, जागरण संवाददाता : दीपावली पर्व पर चोरी छुपे दुकानों पर पटाखों का भंडारन कर उसे बेचने वाले दुकानदारों पर जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। शहर के रिहाड़ी और अंबफला में पुलिस ने दो दुकानों से पटाखे बरामद किए। दोनों के विरुद्ध पक्काडंगा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला आयुक्त जम्मू की इजाजत के बिना कोई भी पटाखों का भंडारन या उसे बेच नहीं सकता।

रिहाड़ी इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि पवन कुमार निवासी रिहाड़ी जो अपने घर के बाहर दुकान करता है वहां वह चोरी छुपे पटाखे बेच रहा है। इस सूचना पर एक पुलिस कर्मी को सादा कपड़ों में ग्राहक बना कर भेजा। दुकानदार ने जैसे ही पुलिस कर्मी को पटाखे बेचे तो वहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने दुकान में छापा मार दिया। दुकान के अंदर से पटाखे बरामद हुए। दुकानदार पवन कुमार के विरुद्ध थाने में जिला आयुक्त के आदेश का पालन ना करने का मामला दर्ज किया गया।

वहीं, पक्का डंगा में ही एक अन्य दुकानदार सुदेश कुमार की दुकान से छापेमारी के दौरान पटाखे बरामद हुए। दुकान से बरामद पटाखों को पुलिस ने जब्त कर लिया। दुकानदार के विरुद्ध थाने में सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि पटाखे विस्फोटक होते है। उनके भंडारने के लिए कुछ दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है। यही कारण है कि शहर में पटाखों को बेचने के लिए स्थान चिंहित किए जाते है।

अवैध तरीक से पटाखे बेचने वाला खुद की और दूसरों की जीवन को खतरे में डालने का काम करता है। एसएसपी जम्मू ने शहर वासियों से अपील की कि यदि कोई दुकानदार चोरी छुपे पटाखे बेच रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। 

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