Jammu Kashmir: हर विधवा, तलाकशुदा को पेंशन देने का प्रस्ताव, समाज कल्याण विभाग को दिया प्रस्ताव
समाज कल्याण विभाग के अनुसार एनएफबीएस योजना के तहत उम्र 40 साल से ऊपर की विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत कइयों को पेंशन दी जाती है। जम्मू नगर निगम ने इस प्रस्ताव को विभाग को सौंप दिया है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: किसी भी उम्र में विधवा हो चुकी महिला अथवा तलाकशुदा को नेशनल बेनिफिट स्कीम (एनएफबीएस) के अधीन लाते हुए पेंशन देने का प्रस्ताव बनाया गया है। यह प्रस्ताव जम्मू नगर निगम की साेशल जस्टिस कमेटी ने समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है। अगर सरकार इस पर गंभीरता दिखाती है तो समाज में बहुत सी महिलाओं की दशा में सुधार हो सकेगा।
जम्मू नगर निगम की सोशल जस्टिस कमेटी ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव लाया है ताकि जम्मू शहर में रहने वाली ऐसी महिलाओं की मदद की जा सके जो छोटी उम्र में ही विधवा हो चुकी हैं या फिर उनका तलाक हो जाने के कारण जीवनयापन मुश्किल हो रहा है। कमेटी के चेयरमैन जीत कुमार अंगराल का कहना है कि विभाग को इस प्रस्ताव को पारित कर मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटरों के माध्यम से ऐसे मामलों की तस्दीक करवाई जा सकती है। इतना ही नहीं कॉरपोरेटर के अलावा अपने स्तर पर भी पड़ताल करने के साथ हलफनामा लिया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से पारदर्शिता लाते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए।
समाज कल्याण विभाग के अनुसार एनएफबीएस योजना के तहत उम्र 40 साल से ऊपर की विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत कइयों को पेंशन दी जाती है। जम्मू नगर निगम ने इस प्रस्ताव को विभाग को सौंप दिया है। चेयरमैन जीत कुमार अंगराल ने उम्मीद जताई है कि विभाग इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देकर व्यवस्था में लाएगा और फिर ऐसी महिलाओं की मदद हो सकेगी।
इसके अलावा सोशल जस्टिस कमेटी ने एंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम (आईएसएसएसएस) के तहत 60 से साल से ऊपर पुरुष तथा 55 साल से ऊपर की महिलाओं को दी जाने वाले बुढ़ापा पेंशन को एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह करने का भी प्रस्ताव रखा है। यह पेंशन पहले 200 रुपये प्रति माह हुआ करती थी। अगस्त 2016 में सरकार ने एक आदेश जारी कर इसे एक हजार रुपये प्रति माह किया था।