Jammu Lockdown Guideline : आज से नई गाइडलाइंस लागू, अब हफ्ते में सिर्फ तीन दिन खुलेंगी थोक अनाज मंडियां
Jammu Lockdown Guideline लॉकडाउन के दौरान किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता: कोविड-19 चेन तोड़ने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रविवार रात नई गाइडलाइंस जारी की गई। नई गाइडलाइंस के तहत अब जिले की थोक अनाज मंडियों को छह दिन की बजाय तीन दिन ही खुला रहने की अनुमति होगी।
ये तीन दिन भी दुकानें केवल सुबह छह से दस बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा अगले एक सप्ताह तक या नया आदेश जारी होने तक सरकारी विभाग 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। सोमवार को प्रदेश में ईद का अवकाश है और मंगलवार से सभी सरकारी विभागों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं व कोविड-19 से जुड़े विभाग शामिल नहीं रहेंगे।
रविवार रात को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को आंशिक रूप से ही जारी रहने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान राशन, फल-सब्जियों व दूध-दही जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए भी केवल चार घंटे का समय दिया गया है। इस लॉकडाउन में केवल दवाई की दुकानों व पेट्रोल-एलपीजी समेत कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को ही पूरा दिन खुलने की अनुमति दी गई है।
लॉकडाउन के दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों को लेकर जारी विस्तृत में साफ किया गया है कि फल-सब्जियों की मंडिया भी केवल सुबह छह बजे से लेकर सुबह दस बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा शहर के गली-मुहल्लों में स्थित राशन व अन्य जरूरी सामान की दुकानों को भी इसी चार घंटे के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है। वेयर हाउस-नेहरू मार्केट तथा पुराने शहर की कनक मंडी में खाद्य वस्तुओं की थोक दुकानें अब सप्ताह में केवल सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुली रहेंगी।
ये दुकानें भी सिर्फ सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दवाई की थोक दुकानों को सप्ताह भर सुबह चार घंटे खुलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी।
लॉकडाउन में इनकी रहेगी छूट
इन गतिविधियों की रहेंगी आंशिक छूट (केवल सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक)
लॉकडाउन में यह रहेंगे पूर्ण प्रतिबंध किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को भी कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी शापिंग काम्पलेक्स, बाजार, सैलून, सिनेमा घर, रेस्तरां व बॉर, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, पार्क, चिड़ियां घर।
शादी का कार्ड होगा कर्फ्यू पास लॉकडाउन के दौरान अगर किसी को शादी समारोह में हिस्सा लेना है तो उनके शादी के कार्ड को कर्फ्यू पास माना जाएगा। पहले से निर्धारित मानदंड में भी कटौती की गई है। पहले शादियों व अन्य पारिवारिक समारोहों में 50 लोग हिस्सा ले सकते थे लेकिन अब इनकी संख्या कम करके 25 कर दी गई है। अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। शादी समारोह के लिए बैंक्वेट हाॅल वालों को 48 घंटे पूर्व संबंधित तहसीलदार को सूचित करना होगा।
कोविड कंट्रोल रूम स्थापित जम्मू जिला प्रशासन ने आम लोगों की मदद के लिए कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे काम करेगा। किसी भी आपात स्थिति में 0191-2571616, 0191-2571912 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर 9622011623 व 8825081695 पर वटसएप किया जा सकता है।
इस समय हर बेहद गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। डाक्टरों व वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर का जो पीक बताया था, हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी तरह की ढील नहीं बरती जा सकती। ढील बरतने की बजाय अब सख्ती बढ़ाने का समय है। इसलिए पहले की गाइडलाइंस में कुछ और सख्ती की गई है। मेरी सबसे अपील है कि इस अहम समय में सब अपने घरों में रहे और बेहद जरूरी हो, तभी घरों से बाहर निकले। जो कोविड-19 मरीज घरों में आइसोलेट है, उन्हें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वे तुरंत हमारे हेल्प डेस्क पर फोन करें। सबके सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग जीत पाएंगे। --अंशुल गर्ग, डिप्टी कमिश्नर जम्मू