Jammu Kashmir: सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर प्रतिबंध

स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू की निदेशक अनुराधा गुप्ता ने कहा कि हमने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अधिसूचना जारी करें कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शिक्षा अधिकार कानून लागू हो चुका है इसलिए प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर प्रतिबंध है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 11:55 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 12:01 PM (IST)
Jammu Kashmir: सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर प्रतिबंध
कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी आदेश जारी कर दिया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: शिक्षा अधिकार कानून के तहत जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र का शिक्षा अधिकार कानून लागू हो चुका है।

इस कानून में यह प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ा नहीं सकते। कोरोना से उपजे हालात के कारण पिछले दस महीनों से अधिक समय से शिक्षण संस्थान बंद हैं। शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में सरकारी अध्यापक कोचिंग नहीं दे पाए क्योंकि केंद्रीय शिक्षा अधिकार कानून के तहत सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर प्रतिबंध हैं। अगर कोई अध्यापक प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू की निदेशक अनुराधा गुप्ता ने कहा कि हमने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अधिसूचना जारी करें कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शिक्षा अधिकार कानून लागू हो चुका है इसलिए प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर प्रतिबंध है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी आदेश जारी कर दिया है।

श्रीनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी आदेश जारी कर कहा है कि विभाग उन अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में कोचिंग देते है। शिक्षा अधिकार कानून के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। वेतन जारी करने वाले अधिकारी भी प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि अध्यापक प्राइवेट कोचिंग नहीं दे रहे हैं। 

chat bot
आपका साथी