Jammu Kashmir: कर्ज न चुकाने वाली फैक्टरियों पर लगेंगे ताले, 24 की सूची जारी

अधिकांश आरएसपुरा व गंग्याल के लघु उद्योग है जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाया गया था। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के तहत बस व ट्रकों के लिए ऋण लेकर न लौटाने वालों के खिलाफ भी कारपोरेशन कार्रवाई की तैयारी में है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 02:12 PM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 02:12 PM (IST)
Jammu Kashmir: कर्ज न चुकाने वाली फैक्टरियों पर लगेंगे ताले, 24 की सूची जारी
कारपोरेशन को अगर उनकी संपत्ति बेच कर भी पैसे वसूलने पड़े, तो वसूले जाएंगे।

जम्मू, जागरण संवाददाता: सरकारी वित्तीय एजेंसियों से कर्ज लेकर न लौटाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बार-बार चेताने पर भी जो लोग कर्ज लेकर नहीं लौटा रहे, उनकी संपत्ति को सरफसी एक्ट के तहत नीलाम किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश वित्तीय कारपोरेशन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर ली है और पिछले एक महीने में दो इकाईयों पर ताला लगाने के बाद अब 24 ऐसे देनदारों के नाम सार्वजनिक कर दिए है, जो कारपोरेशन से लिए गए कर्ज को नहीं लौटा रहे और उन पर लाखों रुपये की देनदारी बन गई है। कारपोरेशन ने साफ किया है कि अगर उन्होंने इस अंतिम चेतावनी के बाद भी कर्ज नहीं लाैटाया तो उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी।

कारपोरेशन की ओर से पहले चरण में जिन 24 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे है जिन्हाेंने दस-पंद्रह साल पहले कारपोरेशन से कर्ज लिया था लेकिन लौटाया नहीं। एक लाख से 50 लाख रुपये तक के इस कर्ज पर अब लाखों रुपये का ब्याज बन गया है और खाते एनपीए हो गए है। ये ऐसे कर्जदार है जिन्होंने चंद महीनों की किश्त देने के बाद कोई किश्त नहीं दी। इससे मूल राशि से कहीं अधिक का ब्याज हो गया है।

अधिकांश आरएसपुरा व गंग्याल के लघु उद्योग है जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाया गया था। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के तहत बस व ट्रकों के लिए ऋण लेकर न लौटाने वालों के खिलाफ भी कारपोरेशन कार्रवाई की तैयारी में है। इससे पूर्व कारपोरेशन ने दिसंबर माह में आरएसपुरा में एक राइस मिल व बड़ी ब्राह्मणा में भी एक फैक्टरी को ताले लगाए थे जिन्होंने कर्ज नहीं लौटाया था।

कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके शवन के मुताबिक जो लोग भी कर्ज लेकर नहीं लौटा रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी कारपोरेशन का पैसा गबन नहीं करने दिया जाएगा। कारपोरेशन को अगर उनकी संपत्ति बेच कर भी पैसे वसूलने पड़े, तो वसूले जाएंगे। 

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