Jammu Kashmir: हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव पर मांगी रिपोर्ट, पूछा कौन संभाल रहा कामकाज
याचिका में कहा गया कि राजस्व सचिव ने 13 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शोपियां अनंतनाग पुलवामा बारामूला बडगाम कुपवाड़ा श्रीनगर व जम्मू की टीमों को तीन महीने तक अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी।
जम्मू, जेएनएफ: हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव करवाने को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इसे लेकर हल्फनामा दायर करने का अंतिम मौका प्रदान करते हुए कहा है कि बताया जाए कि मौजूदा समय में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का कामकाज कौन संभाल रहा है और कितने समय में यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी? हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा को यह नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने सतेंद्र सिंह व जोगेंद्र सिंह की ओर से दायर केस में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। इन दोनों ने राजस्व सचिव के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राजस्व सचिव ने कोरोना महामारी के चलते मौजूदा कमेटियों को अगले तीन महीने तक कामकाज संभालने की अनुमति दी थी।
याचिका में कहा गया कि राजस्व सचिव ने 13 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर व जम्मू की टीमों को तीन महीने तक अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी। याचिका में कहा गया कि ये कमेटियां 2015 में चयनित हुई थी।
आदेश में कहा गया कि इन सदस्यों की कार्य अवधि समाप्त होने से अगले तीन महीने तक या जब तक चुनाव नहीं होते, सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। याचिका में कहा गया कि कानून के तहत सरकार के पास यह अधिकार नहीं कि वह इन कमेटियों के सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल से आगे बढ़ा सके। लिहाजा राजस्व सचिव की ओर से जारी आदेश असंवैधानिक व गैर-कानूनी है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए।