Jammu: 12वीं से अधिक शिक्षित उम्मीदवार Class-IV पदों के दावेदार नहीं, पुलिस विभाग में 151 वायरलेस असिस्टेंट की नियुक्तियां खारिज

वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने पुलिस विभाग में हुई वायरलेस असिस्टेंट की 151 नियुक्तियों को खारिज कर दिया है। कैट ने इस संदर्भ में गृह विभाग के इस जुलाई 2018 के आदेश को भेदभावपूर्ण व नियमों का उल्लंघन करार देते हुए खारिज कर दिया जिसके तहत ये नियुक्तियां हुई थी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 08:58 AM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 08:58 AM (IST)
Jammu: 12वीं से अधिक शिक्षित उम्मीदवार Class-IV पदों के दावेदार नहीं, पुलिस विभाग में 151 वायरलेस असिस्टेंट की नियुक्तियां खारिज
कैट ने सभी 151 नियुक्तियां खारिज करते हुए नए सिरे से नियमानुसार भर्ती करने का निर्देश दिया।

जम्मू, जेएनएफ: सेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने क्लास-फोर पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का निपटारा करते हुए कहा है कि जो उम्मीदवार 12वीं से अधिक शिक्षित है, वो इन पदों के लिए दावेदार नहीं। क्लास-फोर पदों के लिए 10वीं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है ओर 12वीं अधिकतम शैक्षिक योग्यता। ऐसे में 12वीं से अधिक पढ़े उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य करार नहीं दिए जा सकते।

कैट ने एनके त्रिपाठी व 19 अन्य उम्मीदवारों की ओर से दायर केस पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इन उम्मीदवारों ने जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 26 जून 2020 को जारी अधिसूचना की उस शर्त को चुनौती दी थी जिसमें क्लास-फोर पदों के लिए 10वीं न्यूनतम व 12वीं अधिकतम शैक्षिक योग्यता करार दी गई थी। इनका कहना था कि किसी भी पद के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जा सकती है लेकिन अधिकतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती।

कैट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार ने विशेष भर्ती नियम व 2008 के एसआरओ 99 के तहत सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम व अधिकतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी और मौजूदा अधिसूचना उन्हीं नियमों के तहत जारी की गई। कैट ने कहा कि किसी पद की अहमियत के आधार पर उसके लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय करना सरकार का काम है और जब तक उसमें कानून व नियमों का किसी तरह से उल्लंघन न हो, कैट को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। इस मामले में भी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि क्लास-फोर पदों के लिए ग्रेजुएट या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते।

पुलिस विभाग में 151 वायरलेस असिस्टेंट की नियुक्तियां खारिज : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने पुलिस विभाग में हुई वायरलेस असिस्टेंट की 151 नियुक्तियों को खारिज कर दिया है। कैट ने इस संदर्भ में गृह विभाग के इस जुलाई 2018 के आदेश को भेदभावपूर्ण व नियमों का उल्लंघन करार देते हुए खारिज कर दिया जिसके तहत ये नियुक्तियां हुई थी। कैट ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो इन पदों पर नियुक्तियों के लिए नियमानुसार भर्ती कर सकती है।

इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों ने दावा किया था कि जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ, उनका मेरिट उनके मुकाबले कम था। चयन के पीछे यह तर्क दिया गया था कि चयनित उम्मीदवार प्रशासनिक दृष्टि से बेहतर है, लिहाजा उनका चयन किया गया। इस दलील को दरकिनार करते हुए कैट ने कहा कि सरकार उम्मीदवारों काे दो हिस्सों में नहीं बांट सकती। कैट ने कहा कि सीधी भर्ती में नियमानुसार चयन होना चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस आधार पर कैट ने सभी 151 नियुक्तियां खारिज करते हुए नए सिरे से नियमानुसार भर्ती करने का निर्देश दिया।

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