Jammu Crime: एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए आरोपित की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट में दायर मामले के अनुसार 12 मार्च 2019 को पुलिस ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुपवाल में दो ट्रक जेके03एच-1708 जेके04ई-5197 को रोका था। इन ट्रकों की तलाशी के दौरान एक ट्रक से 1004 प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बोतलें बरामद हुई थी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 09:26 AM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 09:28 AM (IST)
Jammu Crime: एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए आरोपित की जमानत याचिका खारिज
मामले की सुनवाई के दौरान अभी केवल एक ही गवाह के बयान दर्ज हुए हैं।

जम्मू, जेएनएफ: उच्च न्यायालय में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए ट्रक चालक शकील अहमद डार को जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित से व्यवसायिक संख्या में नशीली दवाइयां बरामद हुई है। इतनी अधिक संख्या में नशीली दवाइयां रखने वाले व्यक्ति को जमानत देना सही नहीं है।

कोर्ट में दायर मामले के अनुसार 12 मार्च 2019 को पुलिस ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुपवाल में दो ट्रक जेके03एच-1708 जेके04ई-5197 को रोका था। इन ट्रकों की तलाशी के दौरान एक ट्रक से 1004 प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बोतलें बरामद हुई थी जबकि दूसरे ट्रक में से 1210 प्रतिबंधित नशीली दवाइयां मिली थी।

पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में इसका चालान भी पेश कर दिया है। फैसले में जस्टिस संजय गुप्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अभी केवल एक ही गवाह के बयान दर्ज हुए हैं और कई अहम गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। इसलिए आरोपित को जमाना देना सही नहीं होगा।

तस्करों से 45 मवेशियों को करवाया मुक्त

झज्जरकोटली पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक प्रयास को विफल करते 45 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया। आरोपित पैदल ही इन मवेशियों को पुलिस नाके से लेकर जा रहे थे। आग जा कर उन्होंने इस मवेशियों को ट्रकों में डाल कर कश्मीर घाटी में ले जाना था। मवेशियों को लेकर जा रहो चार लोगों को मनवाल पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपितों के पास मवेशियों को ले जाने के लिए जिला आयुक्त का आदेश पत्र नहीं था। उनके विरुद्ध झज्जरकोटली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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