Jammu: ठेका रद करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज, नार्दन कमांड के फैसले को बरकरार रखा

निचली अदालत के फैसले को सहीं करार देते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने पाया कि नार्दन कमांड ने टेंडर के नियमों व शर्तों के आधार पर ठेका खारिज किया और यह मामला पूरी तरह से सिविल है और इसमें सरकार का भी कोई लेनादेना नहीं।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 08:58 AM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 08:58 AM (IST)
Jammu: ठेका रद करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज, नार्दन कमांड के फैसले को बरकरार रखा
कंपनी ने तब यह केस उठाया, जब दूसरी कंपनी काम भी लगभग पूरा कर चुकी थी।

जम्मू, जेएनएफ: नार्दन कमांड के 650 बैड के सैन्य अस्पताल का ठेका रद करने के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। मैसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इससे पहले निचली अदालत में भी उसका ठेका रद किए जाने के खिलाफ केस दायर किया था लेकिन कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए नार्दन कमांड के फैसले को बरकरार रखा।

निचली अदालत के इस फैसले को कंपनी ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी लेकिन बेंच ने निचली अदालत के फैसले को सहीं करार देते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने पाया कि नार्दन कमांड ने टेंडर के नियमों व शर्तों के आधार पर ठेका खारिज किया और यह मामला पूरी तरह से सिविल है और इसमें सरकार का भी कोई लेनादेना नहीं।

इसके अलावा कंपनी ने तब यह केस उठाया, जब दूसरी कंपनी काम भी लगभग पूरा कर चुकी थी। केस के मुताबिक नार्दन कमांड ऊधमपुर ने कंपनी को 650 बैड का अस्पताल बनाने का ठेका 2011 में दिया था और 27 महीनों में काम पूरा करने की शर्त रखी गई थी लेकिन कंपनी ने धीमी गति से काम किया, जिसके चलते ठेका रद कर दिया गया।

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