Jammu Kashmir : कैट का आदेश एक अस्थायी कर्मी को अस्थायी कर्मी से नहीं बदल सकते
CAT in Jammu Kashmir वहीं एक अन्य मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने इंजीनियर सुरजीत सिंह की सस्पेंशन को खारिज करने से इंकार कर दिया है। सुरजीत सिंह को 24 अगस्त 2021 को सस्पेंड किया गया था।
जम्मू, जेएनएफ: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने स्पष्ट किया है कि एक अस्थायी कर्मी को अस्थायी कर्मी से नहीं बदला जा सकता। कैट ने तेजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। तेजेंद्र सिंह ने कहा कि उसे पॉलीटेक्निक कालेज में 2011 में इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और 2014-16 सत्र तक उसकी सेवाएं जारी रखी गई, अब इंस्टीट्यूट की ओर से उसे निकाल कर नए सिरे से अस्थायी नियुक्ति की जा रही है। कैट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो इस पद पर स्थायी नियुक्ति कर सकती है लेकिन एक अस्थायी कर्मी को दूसरे अस्थायी कर्मी से नहीं बदला जा सकता।
सस्पेंशन खारिज करने से इंकार: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने इंजीनियर सुरजीत सिंह की सस्पेंशन को खारिज करने से इंकार कर दिया है। सुरजीत सिंह को 24 अगस्त 2021 को सस्पेंड किया गया था। कैट ने पाया कि आरोपित पर भ्रष्टाचार व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। ऐसे में आरोपित के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अलबत्ता कैट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अवश्य दिया।
महिला तस्कर की जमानत अर्जी खारिज: कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार शमीमा बेगम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शमीमा व उसका पति गुलाम मोहम्मद युवाओं को चरस बेचते हैं। पुलिस ने कोर्ट की अनुमति पर आरोपित के घर की तलाशी ली और रसोई घर से ढाई किलो चरस बरामद की। पुलिस ने शमीमा व उसके पति को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
दो पदों की अधिसूचना जारी करने पर रोक : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट) ने वन विभाग में एसटी श्रेणी में रेंज आफिसर के दो पदों की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। कैट ने प्रिंस अहमद मीर व अन्य की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया कि वन विभाग में रेंज आफिसर के पदों के लिए एसटी श्रेणी में पहले जिन दो उम्मीदवारों का चयन हुआ था, उसे जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बाद में सामान्य श्रेणी में कर दिया गया और अब एसटी श्रेणी के दो पदों के लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी की जा रही है।