जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने फेसबुक इंडिया प्रमुख अजीत मोहन समेत तीन को समन भेजा

सोशल नेटवर्किंग साइट प्रमुख को 12 नवंबर 2020 को सहायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उनके अलावा बजाज फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन क्वाड्रंट टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक प्रीतेश लाहोटी और दिनेश कदम को भी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 02:07 PM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 03:24 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने फेसबुक इंडिया प्रमुख अजीत मोहन समेत तीन को समन भेजा
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फेसबुक और अन्य उत्तरदाताओं ने आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

जम्मू, जेएनएन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कथित साइबर धोखाधड़ी के आरोपों में फेसबुक इंडिया प्रमुख अजीत मोहन को समन जारी किए हैं। इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी विभाग के सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने यह समन जम्मू निवासी विवेक सागर की शिकायत के आधार पर भेजे हैं। उनके एडवोकेट दीपक शर्मा ने आईटी अधिनियम 2000 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

सोशल नेटवर्किंग साइट के हेड को 12 नवंबर, 2020 को सहायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उनके अलावा बजाज फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, क्वाड्रंट टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक प्रीतेश लाहोटी और दिनेश कदम को भी इसी दिन उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फेसबुक और अन्य आरोपितों ने आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उसे 20,700 रुपये का धोखा दिया है। शिकायकर्ता विवेक का कहना है कि आरोपितों की इस हरकत से न सिर्फ उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होना पड़ा। उन्हाेंने यह भी आरोप लगाया कि तीनों आरोपितों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन कर उसके बैंक खाते से 20,700 रूपये निकाल लिए। उन्होंने इस संबंध में कई बार शिकायत की परंतु जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ा। शिकायकर्ता की ओर से एडवोकेट दीपक शर्मा ने शिकायत दायर की।

वहीं इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी विभाग के सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने फेसबुक इंडिया प्रमुख समेत अन्य दोनों कंपिनयों के निदेशकों को समन जारी कर दिए हैं। उन्हें 12 नवंबर को यहां बुलाया गया है। शिकायकर्ता की शिकायत पर उनका पक्ष भी जाना जाएगा। आपको जानकारी हो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 46 के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को ही सरकार ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए अधिनिर्णय अधिकारी के रूप में नामित करती है। शिकायतकर्ता ऐसी शिकायतों में क्षति व नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक का दावा नहीं कर सकता है।

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