Jammu: ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत और पुनरुद्धार का काम शुरू, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक सप्ताह का समय दिया

मिनी बस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब ने सरकार के फैसले की सराहना की है। भले ही सरकार की ओर से सहयोग में दी जाने वाली राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है लेकिन इससे ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 12:19 PM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 12:19 PM (IST)
Jammu: ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत और पुनरुद्धार का काम शुरू, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक सप्ताह का समय दिया
सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक इंडस्ट्री पालिसी बनाई जाएगी।

जम्मू, जागरण संवाददाता: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से सरकार ने राहत और पुनरुद्धार का काम शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों के सभी वर्गों को एक सप्ताह के भीतर तमाम औपचारकिताएं पूरी कर संबंधित विभाग को सौंपने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार की ओर से गत महीने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उद्योग जगत को राहत और पुनरुद्धार के लिए मदद का ऐलान किया गया था। सरकार की योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को वाहनों की इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए सहयोग किया जाएगा। सरकार की ओर से बसों और मिनी बसों की इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 5000 रुपए, टैक्सी और सूमो की इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 3000 रुपए और ऑटो रिक्शा की इंश्योरेंस प्रीमियम की भरपाई के लिए 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

मोटर व्हीकल विभाग की ओर से जम्मू के रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर (आरटीओ) कार्यालय के माध्यम से जम्मू-बनिहाल, जम्मू-पुंछ, जम्मू-आरएसपुरा, जम्मू-छम्ब, जम्मू-कठुआ और टू-बाय-टू बस यूनियन सहित मिनी बस यूनियन, टैक्सी आपरेटर्स यूनियन, जम्मू और ऑटो रिक्शा यूनियन, जम्मू के अध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है कि वे 30 अक्टूबर तक तमाम औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित विभाग को जमा करवा दें ताकि उन्हें वाहनों के तयशुदा इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि का भुगतान समय पर किया जा सके। ट्रांसपोर्टरों को वाहन का पंजीकरण नंबर, मालिक का नाम, इंश्योरेंस पालिसी नंबर, इंश्योरेंस राशि, वाहन मालिक का आधार नंबर और आधार से जुड़े बैंक खाते के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी मुहैया करवानी पड़ेगी।

इसी बीच मिनी बस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब ने सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार की ओर से सहयोग में दी जाने वाली राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है लेकिन इससे ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक इंडस्ट्री पालिसी बनाई जाएगी।

आपको जानकारी हो कि जारी कोरोना कॉल में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल व्हीकल रुल्स, 1989 के तहत देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों पहली फरवरी के उपरांत खत्म होने वाले वाहनों के दस्तावेजों, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता आगामी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।  

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