Jammu Kashmir : सरकारी विभागों में एक सप्ताह के भीतर ई-व्यवस्था लागू करने के निर्देश

यह नोडल अधिकारी उन्हें एनआईसी-वीपीएन उपलब्ध करवाएंगे। नोडल अधिकारी बनाए गए अधिकारियों में आईटी विभाग के तकनीकी अधिकारी रमन गुप्ता व एनआइसी जम्मू के वैज्ञानिक सुधीर शर्मा शामिल हैं। स्थानीय एडमिन भी बनाने होंगे जो कि कंप्यूटर के ज्ञाता हों।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 09:33 AM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 09:33 AM (IST)
Jammu Kashmir : सरकारी विभागों में एक सप्ताह के भीतर ई-व्यवस्था लागू करने के निर्देश
यह कार्यवाही तीन सितंबर तक करनी होगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध बुनियादी ढांचे के साथ अपने-अपने विभागों में ई-व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कुल 172 संस्थानों में यह ई-व्यवस्था लागू होगी।

सरकार ने सभी विभागों को विभागाध्यक्षों को अधिकारिक ई-मेल बनाने के साथ एनआईसी-वीपीएन के लिए आवेदन करने के लिए भी कहा है। उन्हें बताया गया है कि वे ई-व्यवस्था में किस तरह से काम करेंगे। ई-व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने विभागाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए नोडल अधिकारी भी बनाए है।

यह नोडल अधिकारी उन्हें एनआईसी-वीपीएन उपलब्ध करवाएंगे। नोडल अधिकारी बनाए गए अधिकारियों में आईटी विभाग के तकनीकी अधिकारी रमन गुप्ता व एनआइसी जम्मू के वैज्ञानिक सुधीर शर्मा शामिल हैं। विभागाध्यक्षों को विभागों में दो-तीन स्थानीय एडमिन भी बनाने होंगे जो कि कंप्यूटर के ज्ञाता हों। यह कार्यवाही तीन सितंबर तक करनी होगी। स्थानीय एडमिन सुनिश्चित करेंगे कि विभागों में सौ फीसद ई-व्यवस्था कायम हो।

इस मूहिम को बल देने के लिए ई आफिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है। इस सहायता केंद्र में जम्मू संभाग में आईटी विभाग के अरुण पनोत्रा व परविंद्र सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं मुनीष पंडोह व विकास शर्मा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कश्मीर संभाग में इरफान अहमद व शेख नवीद इकबाल को नोडल अधिकारी बनाया गया । वहीं आबिद मुंशी व असगर अली को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभागों में ई-व्यवस्था को कायम करने के लिए दस सितंबर तक सभी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आपको जानकारी हो कि ई-सिस्टम प्रणाली सिविल सचिवालय में पहले ही लागू कर दी गई है। सरकार ने सिविल सचिवालय में तैनात अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह सरकारी फाइलों का आदान-प्रदान ई-सिस्टम के जरिए ही करें। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

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