अखनूर कोर्ट की खस्ताहालत पर सचिवों को पेश होने के निर्देश

जेएनएफ जम्मू अखनूर की मुंसिफ कोर्ट की खस्ताहालत को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई

By JagranEdited By: Publish:Sat, 26 Sep 2020 07:31 AM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 07:31 AM (IST)
अखनूर कोर्ट की खस्ताहालत पर सचिवों को पेश होने के निर्देश
अखनूर कोर्ट की खस्ताहालत पर सचिवों को पेश होने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : अखनूर की मुंसिफ कोर्ट की खस्ताहालत को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कानून न्याय एवं संसदीय मामले, वित्त विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिवों को मामले की अगली सुनवाई के दौरान पेश होने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील ने रजिस्ट्रार जनरल से अखनूर कोर्ट को असुरक्षित घोषित होने के बाद उसे किसी अन्य इमारत में चलाए जाने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया है कि मुंसिफ कोर्ट का निर्माण वर्ष 1964 में हुआ था। करीब 53 वर्ष पुरानी इस इमारत में बारिश के दिनों में पानी भर जाता हैं। छत से पानी टपकता हैं। कोर्ट के रखे रिकार्ड के भी खराब होने की आशंका बनी रहती हैं। कोर्ट परिसर में क्लर्कों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हैं। पीठासीन अधिकारियों ने भी कई बार प्रधान एवं सत्र जज को कई बार पत्र लिख कर कोर्ट की इमारत को खस्ताहाल को लेकर पत्र लिखा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिदल ने आदेश में कहाकि कई बार सरकारी विभागों को कोर्ट परिसर की मरम्मत करवाने के लिए कहा गया हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके चलते न्याय, कानून एवं संसदीय मामले, वित्तीय विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव 30 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा। खंडपीठ ने यह भी कहाकि इन विभागों की लापरवाही के कारण यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।

chat bot
आपका साथी