Jammu: एसआइ और इंस्पेक्टर की भर्ती व पदोन्नति के लिए नियम तय करने के निर्देश
कैट की फुल बैंक में शामिल चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी प्रबंधक सदस्य विदिशा बनर्जी और एके बिश्नोई ने फैसले में कहा कि याचिका में पुलिस विभाग की एग्जीक्यूटिव विंग में तैनात सब इंस्पेक्टर ने यह कहा है कि पुलिस विभाग में वह वर्ष 1995 में भर्ती हुआ था।
जेएनएफ, जम्मू : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फुल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की विभिन्न विंगों में सब इंस्पेक्टर (एसआइ) और इंस्पेक्टर की भर्ती और पदोन्नति के लिए एक समान नियम तय करने के सरकार को निर्देश दिए है।
इन नियमों के तहत पुलिस की एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड विंग में बराबर पदोन्नति का अवसर मिल पाए। निर्देश में कहा गया है कि 3 माह के भीतर सरकार इन नियमों का गठन कर उसकी कापी कैट को भी सौंपे। कैट की फुल बैंक में शामिल चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, प्रबंधक सदस्य विदिशा बनर्जी और एके बिश्नोई ने फैसले में कहा कि याचिका में पुलिस विभाग की एग्जीक्यूटिव विंग में तैनात सब इंस्पेक्टर ने यह कहा है कि पुलिस विभाग में वह वर्ष 1995 में भर्ती हुआ था।
उसकी भर्ती पुलिस नियम के तहत हुई थी। वर्ष 1960 में जम्मू-कश्मीर पुलिस की नई ¨वग आमर्ड पुलिस का गठन किया था। इस विंग में वर्ष 1998 में कुछ सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थी। दोनों विंग में तैनात पुलिस कर्मी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हैं।
आर्म्ड ¨वग में वर्ष 1998 में भर्ती हुए सब इंस्पेक्टरों को वर्ष 2005 में पदोन्नत कर इंस्पेक्टर बना दिया था। जबकि याचिकाकर्ता जो वर्ष 1995 में भर्ती हुआ था को वर्ष 2007 में पदोन्नत कर इंस्पेक्टर बनाया था। वर्ष 2010 में जब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सीनियरिटी लिस्ट में बनाई गई थी तो याचिकाकर्ता के बाद विभाग में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों को उनसे आगे सीनियरिटी लिस्ट में डाले दिया था।
पुलिस एक्ट के तहत किसी भी विंग में अगल से भर्ती और पदोन्नति के कोई भी नियम नहीं है, बावजूद इसके दोनों ¨वगों में अलग अलग समय में पदोन्नति की जाती है।