New Guidelines : नए दिशानिर्देश में प्रदेश के आठ जिलों में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की मिलेगी छूट

जम्मू-कश्मीर सरकार ने आठ जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के आठ जिलों जिसमें पुंछ रियासी रामबन डोडा शोपियां कुलगाम गांदरबल और बांडीपोरा शामिल हैं इनमें कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी गई है।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 05:56 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 05:56 PM (IST)
New Guidelines : नए दिशानिर्देश में प्रदेश के आठ जिलों में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की मिलेगी छूट
जम्मू-कश्मीर सरकार ने आठ जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने घोषणा की है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने आठ जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने घोषणा की है। अलबत्ता कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देश अन्य सभी जिलों में पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जम्मू कश्मीर के आठ जिलों जिसमें पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, शोपियां, कुलगाम, गांदरबल और बांडीपोरा शामिल हैं, इनमें कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी गई है। इन जिलों में शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन बार्बर शॉप, सैलून और पार्लर को अनुमति होगी। इन आठ जिलों में दुकानें, आउटडोर बाजार और शॉपिंग कांप्लेक्स को भी शनिवार व रविवार छोड़कर सप्ताह में पांच दिन खोलने की इजाजत होगी।

सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय किसी भी पाबंदी के बिना कार्य कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोरोना रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इन जिलों में शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन शराब का होलसेल व्यापार करने की इजाजत होगी। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम का पालन हो रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून और आइपीसी की संबंधित धाराओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना की स्थिति पर मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव अटल डुल्लु, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, सभी डिप्टी कमिश्नर,पुलिस अधिकारियों के साथ ग्यारह जून को विस्तार से विचार-विमर्श किया।

कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा गया कि दस लाख के प्रति सप्ताह में कोरोना के नए मामलों की संख्या, कुल संक्रमण दर, बैड की क्षमता, वैक्सीनेशन के अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कई जिलों में कोरोना के हालात में काफी सुधार आ रहा है। जनहित को देखते हुए सभी जिलों में और सुधार की जरूरत है। कुछ जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने की फैसला किया गया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 29 मई 2021 को जारी किए गए दिशा निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। आठ जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट दी जाएगी।

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