Jammu Kashmir: सरकारी नियुक्त पर देनी होगी अहम जानकारियां, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, ऋण का ब्यौरा भी देना होगा

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नौकरियों के लिए नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को पंद्रह साल से लेकर अपनी शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा पिछले 5 वर्ष के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर और बैंकों से लिए गए ऋण का ब्यौरा उपलब्ध करवाना होगा इसकी जांच सीआईडी विभाग करेगा।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 08:05 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 08:05 PM (IST)
Jammu Kashmir: सरकारी नियुक्त पर देनी होगी अहम जानकारियां, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, ऋण का ब्यौरा भी देना होगा
जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस चरित्र जांच निर्देश 1997 के निर्देश दो में संशोधन किया गया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नौकरियों के लिए नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को पंद्रह साल से लेकर अपनी शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा, पिछले 5 वर्ष के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर, ससुराल की जानकारी और बैंकों से लिए गए ऋण का ब्यौरा उपलब्ध करवाना होगा और इसकी जांच सीआईडी विभाग करेगा।

जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस चरित्र जांच निर्देश 1997 के निर्देश दो में संशोधन किया गया है। सरकार की तरफ से तैयार किए गए व्यापक फॉर्मेट के तहत चयनित उम्मीदवारों को अपने परिवार के सदस्यों, ससुराल के सदस्यों, अपने मोबाइल नंबर, गाड़ियों के पंजीकरण, जीमेल, सोशल मीडिया आदि की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस में खातों की जानकारी भी देनी होगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक व तकनीकी योग्यता का ब्यौरा देना होगा।

स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई बारे पंद्रह साल की आयु से लेकर जानकारी देनी होगी। अगर उम्मीदवार पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर या किसी बाहरी देशों में रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी भी देनी होगी। पिछले पांच वर्ष के दौरान के विदेशी दौरों की जानकारी भी देनी होगी। उम्मीदवारों को विदेश में पढ़ रहे बच्चों का ब्योरा भी देना होगा। अगर वह किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं, उसकी जानकारी भी देनी होगी।

उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टी के सदस्यों या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, परिवार के सदस्यों के सदस्य होने की जानकारी भी देनी होगी। अगर उम्मीदवार का परिवार 1 जनवरी 1990 के बाद से विस्थापित होकर आया है तो उन्हें जन्म की तिथि, नागरिकता, धर्म जानकारी भी देनी होगी। अगर उम्मीदवार गिरफ्तार हुआ हैं या उस पर मुकदमा चला है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर उम्मीदवार के पास आर्म्स लाइसेंस तो उसका ब्योरा भी देना होगा। बकाया ऋण बारे भी जानकारी देनी होगी।

अगर उम्मीदवार सामाजिक या सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। चयनित उम्मीदवारों के चरित्र की जांच का कार्य सीआईडी विभाग को हर हाल में दो महीने में पूरा करना होगा।सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश उम्मीदवारों से सत्यापन फॉर्म की प्राप्ति के बाद नियुक्ति करने वाली अधिकारी फार्म को लेटर में सील करके सीधा सीआईडी मुख्यालय में चरित्र और पुराने रिकॉर्ड की जांच के लिए भेजेंगे।

सीआईडी विभाग नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के चरित्र की जांच और पूर्व रिकॉर्ड की जांच करेगा और उसे एक महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों को भेजेगा। अगर जांच की प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है तो सीआईडी विभाग एक महीने का अतिरिक्त समय और ले सकता है। विभाग को चरित्र जांच की प्रक्रिया को हर हालत में दो महीने में पूरा करना होगा। नियुक्ति करने वाले अधिकारी संतोषजनक जांच रिपोर्ट के बाद नियुक्ति का आर्डर जारी करेंगे और जिन उम्मीदवारों की रिपोर्ट बाद में प्राप्त होगी उनको पुरानी तिथि से चयनित माना जाएगा। अगर रिपोर्ट विपरीत आती है तो चयन बिना किसी नोटिस के रद माना जाएगा।

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