Jammu Traffic Police : आज से वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, MVA के तहत हो रही कार्रवाई

एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा ने सभी वाहन चालकों को पंद्रह दिन के भीतर एचएसएनपी लगाने को कहा गया था। इस दौरान शहर के सभी ट्रैफिक नाकों पर तैनात अधिकारियों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक को भी जागरूक करने को कहा गया था।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 10:57 AM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 11:01 AM (IST)
Jammu Traffic Police : आज से वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य,  MVA के तहत हो रही कार्रवाई
अब से जिन वाहनों पर एचएसएनपी नहीं लगी होगी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

जम्मू, जागरण संवाददाता : यातायात विभाग और ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर 18 सितंबर से पूर्व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) लगाने की हिदायत दी थी। सोमवार से जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उन पर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।

एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा ने सभी वाहन चालकों को पंद्रह दिन के भीतर एचएसएनपी लगाने को कहा था। इस दौरान शहर के सभी ट्रैफिक नाकों पर तैनात अधिकारियों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। एसएसपी के आदेश पर ट्रैफिक कर्मियों ने इस दौरान जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, उन्हें रोका और नए नियमों के बारे में जागरूक करते हुए जल्द से जल्द प्लेट लगाने की हिदायत दी। अब दी गई समयावधि समाप्त हो गई है, अब यानी आज से जिन वाहनों पर एचएसएनपी नहीं लगी होगी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने वाहनों पर एचएसएनपी को किया है अनिवार्य : वाहन चोरी के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश वर्ष 2016 में दिए थे। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया गया था। न्यायालय के इस आदेश के बाद से जो भी नया वाहन खरीदा जा रहा है उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगाई जा रही है। वर्ष 2016 के पूर्व खरीदे गए जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें यह निर्देश दिए गए है।

पहली बार होता है पांच रुपये का जुर्माना : ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 के तहत चालान काटा जाता है। पहली बार चालक को पांच सौ रुपये का जुर्माना होता है। दूसरी बार चालान होने पर जुर्माने की राशि 15 सौ रुपये हो जाती है। 

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