Jammu : विद्यार्थियों के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में रिपोर्ट तलब

बेंच ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में शिक्षा ढांचा बेहतर बनाने की दिशा में कई प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का जिक्र किया था लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि इन प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है?

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 23 Nov 2021 11:52 AM (IST) Updated:Tue, 23 Nov 2021 11:52 AM (IST)
Jammu : विद्यार्थियों के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में रिपोर्ट तलब
शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट पूरे हुए है कि नहीं।

जम्मू, जेएनएफ : सरकारी स्कूलों में बिना भेदभाव व प्राथमिकता के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यह जनहित याचिका ऑल जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख टीचर फेडरेशन की ओर से दायर की गई थी जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को आधार बनाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कई स्कूल ऐसे है जहां विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है और शिक्षकों की ज्यादा। कुछ स्कूलों में तो विद्यार्थियों से ज्यादा शिक्षक है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस डीएस ठाकुर व जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी ने पूर्व में जारी निर्देशों पर दो सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बेंच ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में शिक्षा ढांचा बेहतर बनाने की दिशा में कई प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का जिक्र किया था लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि इन प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है? बेंच ने कहा कि ताजा स्टेटस रिपोर्ट में बताया जाए कि शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट पूरे हुए है कि नहीं।

रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब : जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने दोनों प्रदेशों में कैंसर मरीजों के उपचार के लिए जरूरी डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच में जस्टिस डीएस ठाकुर व जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि पिछली बार हुई चयन प्रक्रिया के दौरान जो पद रिक्त रह गए थे, उन्हें भरने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

बेंच ने एवी गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।जनहित याचिका में प्रदेश में कैंसर मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डाक्टरों व पेट स्कैन समेत अन्य जरूरी उपकरण व मशीनों को स्थापित करने की मांग की है। बेंच ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एचए सद्दिकी ने कहा था कि वह 2016 में जारी निर्देशों का पालन करते हुए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तलब करेंगे लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई। लिहाजा अगली सुनवाई के दौरान विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें पेट स्कैन मशीन समेत अन्य उपकरण स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों व रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी जाए।

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