Jammu : गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर दायर याचिका में डीसी जम्मू को पेश होने के निर्देश

कोविड-19 के कारण मौजूदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ाने के राजस्व सचिव के आदेश को चुनौती देते हुए सतेंद्र सिंह व जोगेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को यह निर्देश दिए थे।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Wed, 15 Sep 2021 09:54 AM (IST) Updated:Wed, 15 Sep 2021 09:54 AM (IST)
Jammu : गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर दायर याचिका में डीसी जम्मू को पेश होने के निर्देश
बेंच ने गुरुद्वारों में चढ़ने वाले पैसों के लेनदेन की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था।

जम्मू, जेएनएफ: गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने या स्वयं पेश होने के निर्देश दिए है। बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को गुरुद्वारा सिंह सभा नानक नगर व गुरुद्वारा छठी पाठशाही तालाब तिल्लो में जारी निर्माण कार्य की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

कोविड-19 के कारण मौजूदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ाने के राजस्व सचिव के आदेश को चुनौती देते हुए सतेंद्र सिंह व जोगेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को यह निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि गुरुद्वारा सिंह सभा नानक नगर व गुरुद्वारा छठी पाठशाही तालाब तिल्लो में अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले पैसे खजाने में जमा नहीं करवाए जा रहे और बिना किसी उपयुक्त मंजूरी के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इस पर बेंच ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह पता करें कि अगर इन दोनों गुरुद्वारों में कोई निर्माण चल रहा है? तो इसके लिए क्या मंजूरी ली गई है? बेंच ने गुरुद्वारों में चढ़ने वाले पैसों के लेनदेन की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था।

निर्देश के बावजूद डीसी की ओर से कोई रिपोर्ट पेश न किए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई तक डीसी रिपोर्ट पेश करें। ऐसा न किए जाने की स्थिति में वह स्वयं हाेकर स्थिति स्पष्ट करें।

गांव स्तर पर होने वाली नियुक्ति में सभी गांववासी योग्य: हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नियुक्ति गांव स्तर पर होती है तो उसके लिए गांव में रहने वाला हर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। नियुक्ति करते समय यह प्राथमिकता नहीं दी जा सकती कि कौन केंद्र के निकट रहता है और कौन दूर। जब एक गांव के लिए नियुक्ति हो रही है तो उसमें गांव की हद में रहने वाले सभी योग्य उम्मीदवार बराबर के दावेदार है और मेरिट के आधार पर चयन होना चाहिए। मौजूदा याचिका में नेशनल हेल्थ मिशन जेएंडके के तहत एएनएम की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, वो स्वास्थ्य केंद्र से दूर रहते हैं, जबकि उनका घर केंद्र के निकट है और उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

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